
नई दिल्ली. देश में तीन तलाक के खिलाफ कानून के लागू होने के उपलक्ष्य के अवसर पर 1 अगस्त 2021 को पूरे देश में "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" मनाया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 अगस्त, 2019 को तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया, जिसने तीन तलाक के सामाजिक दुराचार को एक दण्डनीय अपराध बना दिया गया है।
नकवी ने कहा कि कानून लागू होने के बाद तीन तलाक के मामलों में विशेष रूप से कमी आई है। देश भर की मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का ज़ोरदार स्वागत किया है। देश भर के विभिन्न संगठन 1 अगस्त को "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" के रूप में मनाएंगे। नकवी के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली में "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे।
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नकवी ने कहा कि सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं के "आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास" को सुदृढ़ किया है और तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनके संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है।
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बता दें कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक जुलाई, 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को एक अगस्त, 2019 को मंजूरी दी थी और इसी के साथ यह कानून अस्तित्व में आ गया था।
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