मोदी सरनेम केस में मिली सजा के खिलाफ अपील करने कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं साथ, एयरपोर्ट पर गहलोत ने किया स्वागत

Published : Apr 03, 2023, 07:58 AM ISTUpdated : Apr 03, 2023, 03:06 PM IST
Rahul Gandhi in Surat court

सार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी निचली अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे हैं। बहन प्रियंका गांधी उनके साथ हैं। एयरपोर्ट पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया।

सूरत। मोदी सरनेम केस में सूरत के एक लोअर कोर्ट से मिली दो साल जेल की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी सेशन कोर्ट पहुंचे हैं। बहन प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं। राहुल बस में सवार होकर एयरपोर्ट से कोर्ट पहुंचे। इससे पहले एयरपोर्ट पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया।

राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी के दौरान कांग्रेस द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के कई बड़े नेता व लीगल टीम के सदस्य कोर्ट आए हैं।

कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन 
इससे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सूरत कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। वे (केंद्र सरकार) अदाणी मामले में JPC नहीं बनाना चाहते। वे संसद चलने नहीं दे रहे हैं। वहीं, राहुल गांधी के सूरत के लिए रवाना होने से पहले मां सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंचीं। इसके बाद प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचीं।

2019 के मामले में राहुल गांधी को मिली थी सजा

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, "इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। खोजने पर और भी बहुत सारे मोदी मिलेंगे।" इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज कराया था।

23 मार्च को सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और उन्हें दो साल जेल व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को अपील के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी। राहुल को सरकारी आवास खाली करने का आदेश भी मिला है।

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राहत न मिली तो 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल

राहुल गांधी के लिए कोर्ट से राहत काफी अहम है। अपर कोर्ट से अपील में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है तो उन्हें दो साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही वह अगले आठ साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। मोदी सरनेम मामले में भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। पटना की एक कोर्ट ने मामले के सिलसिले में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है।

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