मोटर व्हिकल एक्ट राज्यसभा में पास, बच्चों को गाड़ी देने से पहले जानें बिल से जुड़ी अहम बातें
राज्यसभा में मोटर व्हिकल संशोधन एक्ट 2019 राज्यसभा में गुरूवार को पास हो गया है। कड़े कानूनों के साथ इस बिल सदन में 13: 108 के रेशियो के साथ मुहर लगा दी गई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसे दोबारा पास किया जाएगा।
Asianet News Hindi | Published : Aug 1, 2019 11:10 AM IST / Updated: Aug 01 2019, 04:41 PM IST
नई दिल्ली. राज्यसभा में मोटर व्हिकल संशोधन एक्ट 2019 राज्यसभा में गुरूवार को पास हो गया है। कड़े कानूनों के साथ इस बिल सदन में 13: 108 के रेशियो के साथ मुहर लगा दी गई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसे दोबारा पास किया जाएगा। इस बिल में महत्वपूर्ण प्रावधान पर मुहर लगी है। जिसमें नाबालिग अगर गाड़ी चलाते में एक्सीडेंट करता है, तो उसके माता पिता को 3 साल की सजा हो सकती है। बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानूनी रुप से लागू हो जाएगा। बिल में क्या हुए जरूरी बदलाव....
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- बिना हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
-बिना हेलमेट पर एक हजार रुपए के जुर्माने और ओवरलोड वाहन पर 2 हजार के जुर्माने का प्रावधान है।
- नाबालिग अगर गाड़ी चलाते में एक्सीडेंट करता है, तो उसके माता पिता को 3 साल की सजा और 25 हजार के जुर्माने तक का प्रावधान है।
- ओला, उबेर जैसी वाहन गाड़ियां अगर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करती हैं, तो उनपर 25 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
- एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 1 हजार का जुर्माना लगेगा।
- हादसे में घायल का फ्री इलाज कराना पड़ेगा।
- क्लीनर और ड्राइवर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा।
- हादसे में मृत्यु पर 50 हजार से 5 लाख रुपए तक मुआवजे दिया जाएगा।
- घायल होने 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान बिल में है।
- मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा। बिल के प्रावधान के मुताबिक सभी ड्राइवर का इश्योरेंस होना जरूरी है। इस फंड का इस्तेमाल हादसे में पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा।
- लर्निंग लाइसेंस के लिए आईडी कार्ड का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य का प्रावधान है। कमर्शियल लाइसेंस लिए अब 5 साल तक लागू रहेगा।
- लाइसेंस को रिन्यू अब एक साल में कराया जाएगा। ड्राइवरों को लिए लर्निंग स्कूल खोले जाएंगे।