मोटर व्हिकल एक्ट राज्यसभा में पास, बच्चों को गाड़ी देने से पहले जानें बिल से जुड़ी अहम बातें

राज्यसभा में मोटर व्हिकल संशोधन एक्ट 2019 राज्यसभा में गुरूवार को पास हो गया है। कड़े कानूनों के साथ इस बिल सदन में 13: 108 के रेशियो के साथ मुहर लगा दी गई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसे दोबारा पास किया जाएगा।

Asianet News Hindi | Published : Aug 1, 2019 11:10 AM IST / Updated: Aug 01 2019, 04:41 PM IST

नई दिल्ली. राज्यसभा में मोटर व्हिकल संशोधन एक्ट 2019 राज्यसभा में गुरूवार को पास हो गया है। कड़े कानूनों के साथ इस बिल सदन में 13: 108 के रेशियो के साथ मुहर लगा दी गई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसे दोबारा पास किया जाएगा। इस बिल में महत्वपूर्ण प्रावधान पर मुहर लगी है। जिसमें नाबालिग अगर गाड़ी चलाते में एक्सीडेंट करता है, तो उसके माता पिता को 3 साल की सजा हो सकती है। बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानूनी रुप से लागू हो जाएगा। बिल में क्या हुए जरूरी बदलाव....

 

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