भारतीय सेना ने फर्जी मुठभेड़ के आरोपी जवानों पर कार्रवाई का दिया आदेश, शोपियां में हुई थी मुठभेड़

भारतीय सेना ने शुक्रवार को एक मुठभेड़ के दौरान नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वारी ने जवानों को दोषी माना और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश देते हुए कहा कि जवानों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की है। इस कार्रवाई में 3 लोगों की जान गई थी।

Asianet News Hindi | Published : Sep 18, 2020 2:21 PM IST

नई दिल्ली. भारतीय सेना ने शुक्रवार को एक मुठभेड़ के दौरान नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वारी ने जवानों को दोषी माना और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश देते हुए कहा कि जवानों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की है। इस कार्रवाई में 3 लोगों की जान गई थी

सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ की घटना जुलाई 2020 की है जिसमें शामिल सभी जवानों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के अनुसार वे तीनों लोग आतंकवादी नहीं थे। घटना के पीड़ित परिवारों ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि इस घटना में जिन लोगों को मारा गया उनका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं था। यह एक फर्जी एनकाउंटर था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की हुई अवहेलना

इसके बारे में डिफेंस पीआरओ ने जानकारी दी कि अम्शीपोरा, शोपियां ऑपरेशन को लेकर आर्मी की जांच पूरी हो गई है जिसमें पाया गया कि मुठभेड़ में जवानों द्वारा अफस्पा की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी अवहेलना करता है।
 

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