NEET Paper Leak Case: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा

Published : Aug 02, 2024, 03:14 PM ISTUpdated : Aug 02, 2024, 03:15 PM IST
NEET Supreme Court

सार

नीट पेपर लीक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फिर से नीट परीक्षा कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। 

नेशनल न्यूज। नीट यूजी पेपर लीक प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब दोबारा नीट परीक्षा नही कराई जाएगी। इस फैसले के साथ ही बड़ी संख्या में पसोपेश में फंसे स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो गया है। कोर्ट के मुताबिक नीट यूजी पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। ऐसे में पूरा देशभर की परीक्षा रद्द करना उचित नहीं होगा। इसलिए दोबारा परीक्षा कराने की मांग खारिज की जाती है।  

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लगाई लताड़
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लताड़ लगाते हुए कहा कि परीक्षा एजेंसी को अपनी जिम्मेदारी को लेकर गंभीर होना चाहिए। सेंट्रल एजेंसी होने के लिहाज से बार-बार फैसले बदलना अच्छा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हजारीबाग और पटना को छोड़ दें तो कहीं भी नीट यूजी 2024 परीक्षा में मैनेजमेंट में सेंधमारी नहीं की गई थी। एनटीए की खराब पॉलिसी को लेकर भी कोर्ट ने एजेंसी को फटकार लगाई है। गलत प्रश्नपत्रों का वितरण, फिजिक्स के एक प्रश्न के गलत ऑप्शन पर अंक देने का मामले पर एनटीए को कोर्ट कड़ी चेतावनी दी।

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ऐसी व्यवस्था करे, ‘पेपर बनाने से लेकर जांच होने सक रख सकें नजर’
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट परीक्षा देश भर में आयोजित होने वाली बड़ी परीक्षा है। ऐसे में एनटीए और सरकार की गठित कमेटी को परीक्षा को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए। सरकारी कमेटी को परीक्षा में गड़बड़ी रोकने और उसका पता लगने के बारे में आवश्यक सुझाव भी शेयर करने चाहिए ताकि पेपर लीक जैसी समस्या पर रोक लग सके।  

पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है। यह गड़बड़ी व्यापक स्तर पर नहीं हुई है। ऐसे में एनटीए को भविष्य में सुधार लाने की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि यदि फैसले को लेकर किसी को कोई संदेह हो तो वह फिर हाईकोर्ट जा सकता है।  

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