नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव ने की सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांगी

सार

नई दिल्ली(एएनआई): 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल की जेल की सजा काट रहे विकास यादव ने अपनी मां की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जेल से अंतरिम रिहाई की मांग की है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यादव की मां की जांच के लिए गठित किए जाने वाले मेडिकल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता - कटारा की मां से भी यादव द्वारा दायर अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। अब इस मामले को 15 अप्रैल को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया गया है।
 

मामले की सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वह यादव की मां के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगी। यादव ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी मां यशोदा अस्पताल, गाजियाबाद में भर्ती हैं और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। याचिका में कहा गया है कि अपनी मां की गंभीर स्थिति के कारण, यादव की सहायता और उपस्थिति की आवश्यकता है। यादव की याचिका, जिसमें उन्हें छूट लाभ से वंचित करने का मुद्दा उठाया गया है, भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।
 

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मई 2008 में एक ट्रायल कोर्ट ने विकास यादव को नीतीश कटारा की हत्या का दोषी ठहराया था क्योंकि वह उसकी बहन के साथ रिश्ते में था। (एएनआई)
3 अक्टूबर, 2016 को, शीर्ष अदालत ने विवादास्पद उत्तर प्रदेश के राजनेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव को व्यवसायी कटारा के अपहरण और हत्या में उनकी भूमिका के लिए बिना किसी छूट के जेल की सजा सुनाई। उन्होंने 16-17 फरवरी, 2002 की मध्यरात्रि को कटारा का एक शादी समारोह से अपहरण कर लिया और फिर विकास की बहन भारती यादव के साथ कथित संबंध के लिए उसकी हत्या कर दी। 
भारती उत्तर प्रदेश के राजनेता डीपी यादव की बेटी थीं। (एएनआई) 
 

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