
Karnataka Transport minister directed to seize Ola Uber autorickshaws: ओला, उबर और रैपिडो कंपनियों के ऑटो रिक्शा संचालन पर रोक के बाद भी मनमानी करने पर कर्नाटक सरकार ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार के परिवहन मंत्री बी.श्रीरामुलु ने कहा कि ओला उबर के ऑटो-रिक्शा को जब्त करने का आदेश अधिकारियों को दे दिया गया है। एग्रीगेटर कंपनियों ओला उबर और रैपिडो के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं और चेतावनियों के बावजूद वह लोग मनमानी कर रहे हैं। दरअसल, सरकार द्वारा किराया तय करने के बावजूद इन कंपनियों पर आरोप है कि मनमाना किराया वसूल रहे हैं। सरकार ने तीन दिनों के भीतर इन कंपनियों को अपनी ऑटो रिक्शा सर्विस बंद करने का आदेश दिया था।
एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ मिली थी शिकायतें
बेंगलुरू में लोगों ने ओला और उबर एग्रीगेटर कंपनियों पर दो किलोमीटर से कम की दूरी का किराया भी कई गुना अधिक वसूलने का आरोप लगाया था। परिवहन विभाग को मिली शिकायत के अनुसार, ओला और उबर एग्रीगेटर दो किलोमीटर से कम की दूरी का किराया भी कम से कम 100 रुपये चार्ज करती हैं। जबकि शहर में ऑटो का तय किराया दो किलोमीटर का अधिकतम 30 रुपये है। दो किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर का अधिकतम प्रति किलोमीटर 15 रुपये तय किया गया है। लेकिन ओला या उबर या अन्य कई ऐप आधारित एग्रीगेटर इसका पालन नहीं करते थे।
कंपनियों का टैक्सी संचालन ही पूरी तरह से अवैध
कर्नाटक के परिवहन आयुक्त टीएचएम कुमार ने बताया कि राज्य के ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स नियम इन कंपनियों को ऑटो-रिक्शा सेवाएं चलाने की अनुमति नहीं देते हैं। इन कंपनियों को केवल टैक्सियों के संचालन का अधिकार है। आयुक्त ने नोटिस जारी कर कहा कि एग्रीगेटर सरकारी नियमों के उल्लंघन में ऑटोरिक्शा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही कस्टमर्स से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है जबकि हर रूट और दूरी के लिए सरकार ने एक टैरिफ तय किया है। सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में इन कंपनियों को तीन दिनों में सभी ऑटो सर्विस बंद करने का आदेश दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन आदेश को नहीं मान रहे संचालक
उधर, परिवहन विभाग द्वारा ओला, उबर और रैपिडो के ऑटो रिक्शा संचालन तीन दिन के भीतर बैन करने के आदेश के बाद भी कोई आदेश का पालन नहीं कर रहा है। उधर, शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। इन शिकायतों और आदेशों के उल्लंघन को देखते हुए राज्य के परिवहन मंत्री बी.रामुलु ने कहा कि अधिकारियों को ऑटो रिक्शा जब्त करने का आदेश दिया गया है।
राज्य सरकार ने लाइसेंस देते वक्त क्या कहा?
कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण ने गुरुवार को कंपनियों को एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया कि कैब एग्रीगेटर्स को कर्नाटक ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स नियम-2016 के तहत इंटरनेट आधारित एप्लिकेशन टैक्सी एग्रीगेटर सर्विस की अनुमति दी गई। इसके अंतर्गत केवल टैक्सी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। टैक्सी का मतलब एक मोटर-कैब है जिसमें छह यात्रियों से अधिक बैठने की क्षमता नहीं है। ड्राइवर को छोड़कर अनुबंध पर सार्वजनिक सेवा परमिट है। अधिकारियों ने बताया कि कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को जारी किए गए लाइसेंस पिछले साल समाप्त हो गए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामला लंबित होने के कारण वे एग्रीगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते।
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