जब मौत से 12 घंटे पहले टल गई फांसी, वकील के पैरों में गिरकर रोने लगी मां, कहा, मेरे बेटे को बचा लिया

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख को टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक दोषियों को फांसी न दी जाए। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। 

Asianet News Hindi | Published : Feb 1, 2020 4:04 AM IST / Updated: Feb 01 2020, 09:51 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख को टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक दोषियों को फांसी न दी जाए। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। फांसी टलने के बाद जहां एक तरफ निर्भया की मां रो पड़ी और सिस्टम को बुरी तरह कोसा। वहीं दूसरी तरफ दोषी पवन के मां-बाप ने वकील ए पी सिंह के पैर छुए और खुशी जाहिर की।

निर्भया की मां ने कहा, दोषी जो चाहते थे, वही हो रहा है
निर्भया की मां ने कहा, मैं सरकार से यही कहना चाहती हूं कि आज इस कानून व्यवस्था की कमी की वजह से एक दोषी का वकील मुझे चैलेंज करके गया है कि कभी भी दोषियों को फांसी नहीं होगी। जो मुजरिम चाहते थे, वह हो गया, फांसी टल गई।

Latest Videos

"कभी नहीं होगी फांसी"
निर्भया की मां ने कहा कि मेरी बेटी के दोषियों को कभी फांसी नहीं होगी। दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे चैलेंज किया किया। 7 साल पहले उनकी बेटी के साथ अपराध हुआ और सरकार बार-बार उन्हें दोषियों के सामने झुका रही है। उन्होंने पूछा, क्या आक्रोश शांत करने के लिए सजा दी गई थी। अगर ऐसा ही होना है तो आग लगा दो।

"फांसी की सजा सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया"
उन्होंने कहा, मैं लड़ूगी, सरकार को उनको फांसी देनी होगी नहीं तो पूरे समाज को सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोवर कोर्ट तक को सरेंडर करना होगा कि फांसी की सजा को सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया था, शांत करने के लिए दिया था।

"मौत से 12 घंटे पहले ही टली फांसी"
ऐसा दूसरी बार है जब निर्भया के दोषियों की फांसी टाली गई है। एक फरवरी को सुबह 6 बजे दोषियों को फांसी दी जानी थी। लेकिन उससे 12 घंटे पहले ही कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाई। सुनवाई के दौरान निर्भया के दोषी पवन के मां-बाप भी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे। अदालत में निर्भया के दोषी विनय, पवन और अक्षय की तरफ से वकील ए पी सिंह ने पैरवी की, जबकि दोषी मुकेश की पैरवी वकील वृंद ग्रोवर ने की।

Share this article
click me!

Latest Videos

Israel Hezbollah War: Nasrallah की मौत पर क्यों बंट गए मुस्लिम देश?
Rahul Gandhi LIVE: राहुल गांधी ने सोनीपत में जनता को संबोधित किया | हरियाणा विजय संकल्प यात्रा |
LIVE: पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले एथलीटों और कोचों के लिए सम्मान कार्यक्रम
Supreme Court On Bulldozer Action: SC ने सरकारों को अब ढंग से समझा दिया
7000 km का सफर तय करेगी 'वायु वीर विजेता' कार रैली, 50 से अधिक वायु योद्धा लेंगे हिस्सा