लैंडिंग के बाद पायलट की हार्ट अटैक से मौत, क्या हुआ था कॉकपिट में?

Published : Apr 10, 2025, 03:26 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर।

सार

विमान लैंड होते ही युवा पायलट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लैंडिंग के बाद कॉकपिट में उल्टी हुई और जान चली गई। डीजीसीए पायलटों के आराम के नियमों में सुधार कर रहा है।

नई दिल्ली: विमान के लैंड होते ही 28 वर्षीय युवा पायलट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही इस पायलट की शादी हुई थी। विमान की लैंडिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद पायलट ने कॉकपिट में उल्टी की और थोड़ी ही देर में उसकी जान चली गई। ड्यूटी पर रहते हुए मरने वाले पायलट का नाम गुप्त रखा गया है। यह जानकारी नहीं है कि यह घटना किस हवाई अड्डे पर कब हुई। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने इस मामले की पुष्टि की है।

यह युवा पायलट एयर इंडिया एक्सप्रेस में पायलट के रूप में काम कर रहा था। इस बात की पुष्टि एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने की है। इंडियन एयरलाइंस एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमें अपने एक मूल्यवान सहयोगी को खोने का गहरा दुख है। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। हम उन्हें हर संभव मदद दे रहे हैं क्योंकि हम सभी इस अपार क्षति से जूझ रहे हैं। हम सभी संबंधित पक्षों से इस समय गोपनीयता का सम्मान करने और अनावश्यक अटकलों से बचने का आग्रह करते हैं और हम उचित प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों को सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पायलटों के आराम में सुधार के लिए डीजीसीए का जोर

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) पायलटों के लिए विमान ड्यूटी के समय और अनिवार्य आराम के समय के बारे में सख्त नियम लागू करने पर काम कर रहा है। फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक रिपोर्ट के अनुसार, डीजीसीए ने 1 जुलाई, 2025 से पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम की अवधि को 36 से बढ़ाकर 48 घंटे करने की चरणबद्ध योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, 1 नवंबर, 2025 से रात की उड़ानों पर सीमाएं लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।

24 फरवरी को, अदालत ने डीजीसीए को बिना किसी देरी के अपने प्रस्तावित कार्यक्रम का पालन करने का निर्देश दिया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने न्यायमूर्ति तारा वितास्ता गंजू को सूचित किया कि 22 संशोधित नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) शर्तों में से 15 को 1 जुलाई तक लागू किया जाएगा और शेष 1 नवंबर तक लागू हो जाएंगी।

पायलट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि ये नियम इन समयसीमाओं के भीतर लागू हों। इस बीच, डीजीसीए ने अपने वकील के माध्यम से जवाब दिया कि हमने पहले ही हलफनामा दायर कर दिया है और हम हलफनामे के लिए प्रतिबद्ध हैं। अदालत रिट याचिकाओं का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकती है क्योंकि अब याचिकाओं में कुछ भी नहीं बचा है।

हाल ही में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। बैठे-बैठे, खड़े-खड़े, चलते-फिरते, डांस करते हुए, जिम में, बच्चे, बूढ़े, जवान बिना किसी उम्र के भेदभाव के कई लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं।

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

2 बच्चों संग रेलवे ट्रैक पर कटी महिला, सुसाइड नोट-पड़ोसियों के बयान सुन पुलिस के हाथ-पांव फूले
Amit Shah vs Rahul Gandhi : सुनो न सुनो... ऐसा क्या बोले राहुल गांधी जो खड़े हो गए अमित शाह