GST 2.0: नवरात्रि के पहले दिन पनीर, घी और कार की कीमतें हुईं सस्ती, जानें क्या पुराने स्टॉक पर भी मिलेगा फायदा?

Published : Sep 22, 2025, 06:37 AM IST
GST 2.0 price down

सार

GST 2.0: दिवाली और छठ पूजा से पहले जीएसटी दरें कम होने से लोगों को खरीदारी का बेहतर मौका मिलेगा। इससे त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक बढ़ेगी और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतों में कमी से आम लोगों को राहत मिलने की संभावना है।

GST 2.0: मां दुर्गा को समर्पित नौ दिन का पावन पर्व शारदीय नवरात्र आज यानी 22 सितंबर, सोमवार से शुरू हो रहा है। इसी दिन से देशभर में जीएसटी 2.0 की नई दरें भी लागू हो गई हैं। इसके साथ ही रोजमर्रा की कई चीजों के दाम घट गए हैं। छठ पूजा और दिवाली से पहले इसे लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव को “खुशियों का डबल धमाका” कहा है।

आम जनता को मिलेगा बड़ा फायदा

नई व्यवस्था में अब जीएसटी सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% में लगेगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स प्रणाली आसान हो जाएगी और इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। दूध (UHT), पनीर, घी, साबुन, शैंपू जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। वहीं, कार और एसी जैसे महंगे सामानों के दाम भी कम हो जाएंगे।

त्योहारों के इस मौसम में मां दुर्गा की मूर्तियां और छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप-दउरा भी सस्ते मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, जीएसटी 2.0 त्योहारों से पहले आम लोगों की जेब के लिए राहत लेकर आया है। दिवाली और छठ पूजा से पहले जीएसटी दरें कम होने से लोगों को ज्यादा खरीदारी करने का मौका मिलेगा। इससे त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है।

यह भी पढ़ें: जीएसटी 2.0: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब नहीं लगेगा टैक्स, कितनी होगी बचत?
 

पुराने स्टॉक पर भी नई जीएसटी दरें लागू

बता दें कि सरकार ने साफ कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही एमआरपी ज्यादा लिखा हो, लेकिन दुकानदारों को वही सामान नई कम दरों के हिसाब से ही बेचना होगा। यानी ग्राहकों को हर हाल में घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा मिलेगा। अगर कोई दुकानदार यह फायदा ग्राहकों को नहीं देता है, तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। इसके लिए ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1800-11-4000) या CBIC की जीएसटी हेल्पलाइन (1800-1200-232) पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, शिकायत नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी की जा सकती है। शिकायत दर्ज करते समय बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम और पता देना जरूरी होगा।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 न केवल आम लोगों की जेब पर दबाव कम करेगा, बल्कि यह छठ और दिवाली जैसे पवित्र त्योहारों को और भी खास बनाएगा। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।


 

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