महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हुआ शक्ति बिल, कानून बना तो रेप के दोषियों को होगी सजा-ए-मौत

महाराष्ट्र विधानसभा में आज महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति बिल को रखा गया। इसे हैदराबाद दिशा एक्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा और विधानपरिषद में एस बिल को रखा।

Asianet News Hindi | Published : Dec 14, 2020 7:19 AM IST

मुंबई. महाराष्ट्र विधानसभा में आज महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति बिल को रखा गया। इसे हैदराबाद दिशा एक्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा और विधानपरिषद में एस बिल को रखा। दोनों सदनों पर इस बिच पर चर्चा होगी। संख्या बल को देखते हुए इसके बिना किसी दिक्कत के पास होने की संभावना है।

आपको बता दें कि इस बिल में महिलाओं के साथ हुए अपराध के दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई के प्रावधान हैं। प्रस्तावित कानून को राज्य में लागू करने के लिये विधेयक के मसौदे में IPC, CRPC और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

Latest Videos

ये है शक्ति बिल का प्रावधान 
गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कैबिनेट से पास होने पर शीतकालीन सत्र के दौरान इसके राज्य विधानमंडल में पेश किया जाने की बात कही थी। विधानमंडल का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर यानी आज से शुरू हुआ है। बिल के कानून का रूप ले लेने पर 'शक्ति अधिनियम' कहा जाएगा।  इसमें 15 दिनों के भीतर किसी मामले में जांच पूरी करने और 30 दिन के भीतर सुनवाई का प्रावधान है।

Share this article
click me!

Latest Videos

मुजफ्फरपुर में पानी के बीच एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश, देखें हादसे के बाद का पहला वीडियो
ईरान की कमर तोड़ देगा इजराइल का एक खतरनाक प्लान, कर देगा दाने-दाने का मोहताज । Iran । Israel
ईरान इजराइल के बीच अगर छिड़ी जंग तो क्या पड़ेगा भारत पर असर? Israel-Iran Conflict
Rahul Gandhi LIVE: राहुल गांधी का हरियाणा के नूंह में जनता को संबोधन।
ईरान युद्ध में उतरा तो दुनिया में मचेगा हाहाकार! आ जाएगा Oil और Gas का संकट