Robert Vadra Case: ED ने किया अग्रिम जमानत का विरोध, जानें किन शर्तों का पालन न करने का हुआ दावा

प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया है। एजेंसी ने वाड्रा पर कई नियमों का पालन न करने का भी आरोप लगाया है।

Robert Vadra Corruption Case. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस की पूर्व प्रेसीडेंट सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत का विरोध किया है। एजेंसी ने मनी लॉड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत पर दावा किया है कि उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया है। हाल ही में लोकसभा में भी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी ने सोनिया गांधी पर तंज कसा था। तब बीजेपी नेता ने कहा था कि सोनिया गांधी का एक ही सपना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है।

क्या वाड्रा ने जमानत की शर्तों का किया उल्लंघन

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प्रवर्तन निदेशालय के वकील के अनुसार वाड्रा द्वारा जमानत की शर्तों के उल्लंघन को बताने वाला एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करेंगे। उन्होंने इसे अदालत के समक्ष रखने के लिए कुछ समय मांगा है। जज सुधीर कुमार जैन ने ईडी को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है और इस मामले को सितंबर में आगे की सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। ई़डी ने इससे पहले हाईकोर्ट से कहा था कि वह वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं। दावा किया गया था कि धन के लेन-देन की कड़ियों को लेकर उनसे सीधा सवाल किया जाना जरूरी है।

क्या है रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप

प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा लंदन में 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर पर 1.9 मिलियन पाउंड यानि करीब 17 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति खरीदने के मामले में मनी लॉड्रिंग केस का सामना कर रहे हैं। धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले की जांच अभी भी जारी है। वाड्रा के वकील ने ई़डी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके मुवक्किल ने जांच में पूरा सहयोग किया है। जब भी उन्हें तलब किया गया है, वे एजेंसी के सामने जरूर पेश हुए हैं।

ईडी किस बात को लेकर कर रही विरोध

प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि जमानत के बाद रॉबर्ट वाड्रा के भागने का खतरा है। वाड्रा ने अपने जवाब में कहा है कि ईडी द्वारा जांच किए जाने संबंधी रिपोर्ट पढ़ने के बाद विदेश से भारत लौटने में उनके आचरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका देश से भागने का कोई इरादा नहीं है। कोर्ट ने इसी आधार पर उन्हें जमानत दी और कहा है कि वे देश से बाहर जाने की कोशिश न करें।

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