
नई दिल्ली। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आने के एक दिन बाद शनिवार को मोहाली की एक अदालत ने बग्गा की गिरफ्तारी के लिए नए सिरे से वारंट जारी किया है।
बग्गा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 153ए, 505, 505 (2) और 506 धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मोहाली कोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने मोहाली की साइबर क्राइम ब्रांच को तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है। बग्गा ने मोहाली कोर्ट के वारंट के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। देर रात कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर हुई सुनवाई से बग्गा को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट पर 10 मई तक के लिए रोक लगा दिया है।
बग्गा के खिलाफ आप नेता ने दर्ज कराया है केस
बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार सुबह भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में दिल्ली के जनकपुरी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। मामला मोहाली निवासी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सनी सिंह अहलूवालिया की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
जैसे ही पंजाब पुलिस बग्गा के साथ रवाना हुई दिल्ली पुलिस हरकत में आई और जनकपुरी पुलिस स्टेशन में पंजाब पुलिस के कर्मियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद कुरुक्षेत्र की अपराध शाखा ने पंजाब पुलिस के काफिले को खानपुर कोलिया राष्ट्रीय राजमार्ग-जीटी रोड क्रॉसिंग के पास रोका। पंजाब पुलिस बग्गा को पूछताछ के लिए मोहाली ले जा रही थी।
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अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन
हरियाणा पुलिस ने बग्गा को पंजाब पुलिस से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया और बाद में दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस भाजपा नेता को हिरासत में लेकर दिल्ली लाई। शुक्रवार देर रात बग्गा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। शनिवार को तजिंदर की गिरफ्तार के विरोध में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
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