सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारा लेकिन आपराधिक मानहानि पर दी बड़ी राहत

Published : Aug 04, 2025, 04:22 PM IST
rahul gandhi supreme court

सार

Supreme Court Rahul Gandhi Case: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 'भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिक पीट रहे हैं' टिप्पणी पर नाराज़गी जताई। हालांकि मानहानि केस पर कार्यवाही पर रोक लगाई गई। जानिए पूरा मामला।

Rahul Gandhi China Remark: राहुल गांधी के खिलाफ एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। यह मामला भारतीय सेना और चीन के बीच तवांग सेक्टर (Tawang Sector) में 2022 में हुई झड़प पर 'भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra)' के दौरान राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष को ऐसी टिप्पणी करने पर नाराजगी जतायी। बेंच ने पूछा कि राहुल गांधी ने बयान आखिर किस स्रोत के आधार पर दिया।

'क्या आप मौके पर मौजूद थे?' सुप्रीम कोर्ट की तल्खी

जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान 'चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं'पर कड़ी आपत्ति जताई और सवाल उठाया कि क्या उनके पास ऐसा कहने का कोई विश्वसनीय स्रोत था? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास कोई प्रमाण है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे।

राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को समर्पण के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

'तो फिर संसद में क्यों नहीं कहते?' कोर्ट की कटाक्षपूर्ण प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि अगर राहुल गांधी यह सब नहीं कह सकते तो फिर वह विपक्ष के नेता कैसे बनेंगे? इस पर जस्टिस दत्ता ने पलटकर कहा कि तो फिर आप ये बातें संसद में क्यों नहीं कहते?

मानहानि केस पर कार्यवाही पर रोक, लेकिन याचिका खारिज नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले पर रोक तो लगा दी है लेकिन याचिका खारिज नहीं की। कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी किया और यूपी पुलिस की ओर से बिना सुनवाई के केस दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

अदालतों में क्या हुआ अब तक?

  • फरवरी 2024: लखनऊ के विशेष न्यायालय ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।
  • मई 2024: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) का मतलब सेना का अपमान नहीं है।
  • राहुल गांधी का तर्क था कि यह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित मामला है और विशेष न्यायालय को शिकायत की जांच करनी चाहिए थी।
  • यह मामला उदय शंकर श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से भारतीय सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

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