नूपुर शर्मा को SC से लगी फटकार तो बोले राहुल गांधी- देश में नफरत का माहौल बनाने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
 

Asianet News Hindi | Published : Jul 1, 2022 11:59 AM IST / Updated: Jul 01 2022, 05:39 PM IST

वायनाड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोलते हुए कहा कि देश में गुस्से और नफरत का माहौल केंद्र सरकार ने बनाया है। यह एक व्यक्ति ने अकेले नहीं किया है। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि देश में सत्ताधारी पार्टी ने नफरत का माहौल पैदा किया। इसके लिए सिर्फ नूपुर शर्मा जिम्मेदार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस ने देश में ऐसा माहौल बनाया है। क्रोध और घृणा का वातावरण भारत और हमारे लोगों के हित के खिलाफ है।

अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए राहुल गांधी ने वायनाड में अपने ऑफिस पर हुए हमले के बारे में भी बोला। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मेरा ऑफिस नहीं है, यह वायनाड के लोगों का है। यह मूर्खतापूर्ण है। वे बच्चे हैं, जिन्होंने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम किया। कोई बात नहीं। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। दरअसल, 24 जून को सीपीआई (एम) की युवा शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने राहुल गांधी के ऑफिस में तोड़फोड़ किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को लगाई फटकार
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के लिए नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि उनके गैर-जिम्मेदाराना बयानों ने पूरे देश को आग लगा दी। पैगंबर को लेकर की गई उनकी टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडा या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए थी।

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नूपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पैगम्बर को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद देश में कई जगह हिंसा भड़क गई थी। विदेशों में भी इसके खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया था। नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी।

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