आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले पर राहुल गांधी का बयान, कहा- ये बेजुबान जीव कोई समस्या…

Published : Aug 12, 2025, 12:44 PM IST
Rahul Gandhi addresses a press conference

सार

Rahul Gandhi Responded On Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के फैसले पर नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के मामले में राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है।

Rahul Gandhi Responded On Supreme Court Order: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक फैसला सुनाया है। । इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ते कोई समस्या नहीं हैं जिन्हें खत्म किया जाए। सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें बिना किसी क्रूरता के आश्रय देना, नसबंदी, टीकाकरण और समुदाय की देखभाल जरूरी है।

“पूरी तरह से कुत्तों को हटाना क्रूर”

राहुल गांधी ने कहा कि पूरी तरह से कुत्तों को हटाना क्रूर और समझदारी से खाली फैसला है, जो हमारी सहानुभूति को खत्म करता है। हमें ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे जनता की सुरक्षा और जानवरों की देखभाल दोनों साथ-साथ हो सकें।

 

 

मेनका गांधी ने भी इस फैसले पर उठाए सवाल

राहुल गांधी के अलावा मेनका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। मेनका गांधी ने कहा कि दिल्ली में करीब तीन लाख आवारा कुत्ते हैं। इन सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजना होगा। सड़कों से इन कुत्तों को हटाने के लिए दिल्ली सरकार को 1,000 से 2,000 शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा कुत्तों को एक जगह नहीं रखा जा सकता। इसके लिए सबसे पहले जमीन की जरूरत होगी।

मेनका गांधी ने बताया कि इस काम पर करीब 4-5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हर शेल्टर होम में केयरटेकर, खाना बनाने वाले, खिलाने वाले और चौकीदार की व्यवस्था भी करनी होगी

आठ हफ्तों के अंदर सड़कों से कुत्तों को हटाने का आदेश

इस फैसले से सिर्फ नेता ही नहीं, आम लोग भी खुश नहीं हैं। यह बात सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रही है। लोग इस फैसले के खिलाफ अपनी बात कह रहे हैं और कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के अंदर सड़कों से हटाने का आदेश दिया है।

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