
नई दिल्ली [भारत], 4 जुलाई (एएनआई): राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद सुधाकर सिंह ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हुए कथित वित्तीय घोटालों की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इसका उद्देश्य जनता के चंदे की रक्षा करना और आरोपों की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करना है।
याचिका में चल रही जांच को राज्य पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की गई है, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। इसमें सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोकने के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल लेजर, यूपीआई ट्रांजैक्शन लॉग और बैंक स्टेटमेंट सहित सभी वित्तीय रिकॉर्ड को संरक्षित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि ट्रस्ट को प्रस्तावित निगरानी समिति की पूर्व मंजूरी के बिना बड़े निवेश करने, बड़े कॉन्ट्रैक्ट करने या महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से रोका जाए। वकील सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि किसी विश्वसनीय स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ट्रस्ट के खातों, दान, चढ़ावे, बैंक लेनदेन और वित्तीय रिकॉर्ड का व्यापक फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाए।
इस हफ्ते की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए दान के कथित दुरुपयोग की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली दो अन्य याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।
यह याचिका राम मंदिर में दान के कथित गबन की चल रही जांच के बीच आई है। शुक्रवार को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने मंदिर के दान पेटियों से कथित गबन को "अत्यधिक निंदनीय" बताया और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भक्तों के विश्वास को बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। एसआईटी द्वारा अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद 25 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार ने तब से एसआईटी को अपनी जांच का दायरा बढ़ाने के लिए 15 दिन का विस्तार दिया है। (एएनआई)
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