नागपुर में RSS मुख्यालय के आसपास ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक, कब तक जारी रहेगा यह प्रतिबंध

Published : Jan 29, 2024, 08:15 AM IST
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सार

नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय के आसपास वाले एरिया को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। नागपुर पुलिस आयुक्त ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 

RSS Headquarter Nagpur. नागपुर के पुलिस कमिश्नर अस्वती दोर्जे ने बताया कि आरएसएस मुख्यालय के आसपास नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। कहा कि मुख्यालय के आसपास होटल, लॉज, कोचिंग क्लासेस और घनी आबादी है। इस वजह से लोग तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं, जिससे मुख्यालय को खतरा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि पूरे एरिया को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 28 मार्च तक जारी रहेगी। इसके बाद सुरक्षा का आंकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

28 मार्च तक नो ड्रोन जोन घोषित

नागपुर पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस इलाके में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी प्रतिबंधित रहेगी। लोग फोटो या वीडियो के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए पूरे एरिया को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। यह रोक मार्च तक जारी रहने वाली है। किसी ने भी इस नियम का उल्लंघन किया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 29 जनवरी से यह आदेश लागू कर दिया गया है जो कि दो महीने तक प्रभावी रहने वाला है।

आरएसएस मुख्यालय पर खतरा

पहले भी कई बार आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिसंबर 2022 में भी मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके धमकी दी थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को कई ऐसे इनपुट मिले हैं, जिसमें मुख्यालय को खतरे का संकेत हैं। हाल ही में नागपुर पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय के आसपास के इलाके का सर्वे किया था जिसके बाद तय किया गया है इस एरिया को नो ड्रोन जोन घोषित किया जाए। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि मुख्यालय की सुरक्षा का भी रिव्यू किया गया है।

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