15000 की स्कूटी, 23 हजार रु का चालान; कंफ्यूज मालिक ने लिया बड़ा फैसला

देशभर में रविवार से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए। इसके तहत यातायात नियम टूटने पर 10 गुना तक जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले का काफी विरोध भी हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम से चालान की राशि को लेकर अनोखा मामला सामने आया है।

गुरुग्राम. देशभर में रविवार से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए। इसके तहत यातायात नियम टूटने पर 10 गुना तक जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले का काफी विरोध भी हो रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम से चालान की राशि को लेकर अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक शख्स पर ट्रैफ‍िक रूल्स तोड़ने पर 23 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, जबकि उसकी स्कूटी की कुल कीमत सिर्फ 15 हजार है। 

दिल्ली में गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश किसी काम के लिए निकले थे। उस वक्त उनके पास हेलमेट नहीं था। इसी दौरान उन्हें ट्रेफिक पुलिस ने धर लिया। जब उनसे पुलिस ने स्कूटी के बाकी कागजों के बारे में पूछा तो उनके पास रज‍िस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन रिकॉर्ड और बीमा कुछ नहीं निकला। इसके बाद पुलिस ने  23 हजार रुपए का चालान काटा। उनके पास इतने रुपए नहीं थे, ट्रेफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी जब्त कर ली। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है।

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संशोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत ये बदलाव हुए
- नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 500 रुपए की जगह 10 हजार रुपए का चालान।
- वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना और दूसरी बार 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपए का जुर्माना। पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगता था।
- अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपए की जगह 5 हजार रुपए का चालान कटेगा।
- रैश ड्राइविंग पर 1 हजार से 5 हजार रुपए चालान कटेगा। 
- ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपए से 2 हजार रुपए तक का चालान कटेगा। 
- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपए की जगह अब 1 हजार रुपए का चालान।
- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 5 हजार रुपए तक चालान। पहले यह राशि 1 हजार रुपए थी।
- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का चालान।
- दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपए की जगह 2 हजार रुपए का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान।

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