कार की बैक सीट पर बैठे हैं और नहीं लगाया सीट बेल्ट तो कटेगा चालान, जल्द आने वाला है ये नियम

टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क हादसे में मौत के बाद अब रोड सेफ्टी को लेकर सख्ती बढ़ने लगी है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इवेंट के दौरान कहा कि अब पिछली सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले को चालान भरना पड़ेगा।

Seat Belt New Rules: टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क हादसे में मौत के बाद अब रोड सेफ्टी को लेकर सख्ती बढ़ने लगी है। बता दें कि साइरस मिस्त्री की बीते रविवार को महाराष्ट्र में पालघर के पास कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो मर्सिडीज कार की बैक सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। इसके बाद से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कार की पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना कम्पल्सरी किया जाए। इसको लेकर सरकार जल्द ही एक आदेश जारी करने वाली है। 

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इवेंट के दौरान बताया कि अब पिछली सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले को चालान भरना पड़ेगा। रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार इसके नियमों में सख्ती करने जा रही है। ऐसा करने से काफी हद तक एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा।  

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अब तक ये था नियम : 
अब तक अगर फ्रंट सीट पर बैठने वाले यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो इसके लिए कार में ही एक अलार्म बजता है। लेकिन अब पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर भी अलार्म बजेगा। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। 

कब तक आएगा नया आदेश : 
नितिन गडकरी ने बताया कि इस संबंध में अगले तीन दिन में आदेश लागू हो जाएगा। इसके बाद पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। ये आदेश सभी तरह की चार पहिया गाड़ियों पर लागू होगा। इसके साथ ही नई गाड़ियों पर ऐसा ऐसा वॉर्निंग अलॉर्म सिस्टम होगा, जो पिछली सीट पर बैठे यात्री को सीट बेल्ट पहनने की वॉर्निंग देगा। 

सिर्फ 7% लोग बैक सीट पर लगाते हैं बेल्ट?
कोई शख्स अगर कार में बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो एक्सीडेंट होने पर वह तेज झटके के साथ उछलकर किसी चीज से टकरा सकता है। इससे उसे गंभीर चोट लगने या फिर जान जाने का खतरा रहता है। अमेरिका में 90 फीसदी से ज्यादा लोग कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाते हैं। वहीं भारत में लोग सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में हुए एक्सीडेंट में सीट बेल्ट नहीं लगाने से 15,146 लोगों की मौत हो गई थी।  सेव लाइफ फाउंडेशन के एक सर्वे के मुताबिक, भारत में सिर्फ 7% लोग ही पीछे बैठते वक्त सीट बेल्ट लगाते हैं। 

क्या कहता है कानून?
क्या कार में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है? मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194(B)(2) के मुताबिक, अगर कार में 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, तो उसे भी सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए का चालान देना पड़ेगा। बता दें कि छोटे बच्चों के लिए अलग से सीट आती है, जिसे कार में लगाना होता है। इसमें सीट बेल्ट भी लगा होता है, जिससे बच्चा सुरक्षित रहता है। 

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