माता वैष्णो देवी मंदिर में प्रवेश के लिए चलने वाले पर्ची सिस्टम को बंद कर दिया गया है। अब ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही भक्त माता के दर्शन कर पाएंगे। बच्चों और बुजुर्गों के लिए रोप वे बनाए जाएंगे।
कटरा। माता वैष्णो देवी मंदिर भवन (Vaishno Devi Mandir) में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात मची भगदड़ के बाद श्राइन बोर्ड ने कई अहम फैसले लिए हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए चलने वाले पर्ची सिस्टम को बंद कर दिया गया है। अब ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही भक्त माता के दर्शन कर पाएंगे।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) की अध्यक्षता में रविवार को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board) की बैठक हुई। इस दौरान वैष्णो देवी यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई फैसले लिए गए। यात्रियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए रेडियो तरंगों पर आधारित आरएफआईडी ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि किसी एक जगह कितनी भीड़ जमा हो रही है। इससे भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। माता वैष्णो देवी भवन में प्रवेश और निकलने के लिए अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल होगा। बच्चों और बुजुर्गों के लिए रोप वे बनाए जाएंगे। राजभवन में हुई बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार को तत्काल सभी फैसलों पर अमल के निर्देश दिए गए।
यह है मामला
जम्मू-कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, श्रद्धालु कटरा स्थित आधार शिविर में लौटने के बजाय दर्शन के बाद मंदिर परिसर में ही रुके हुए थे, जिससे भीड़भाड़ हो गई थी। भगदड़ मंदिर के गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 पर एक संकरे रास्ते के पास हुई। यहां आमतौर पर भक्त कटरा आधार शिविर से 13 किमी की पैदल यात्रा के बाद पहुंचते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना, तीर्थयात्रियों के दो समूहों के बीच हाथापाई के कारण हुई।
मामले की जांच हाइलेवल कमेटी कर रही है। इसमें प्रधान सचिव (गृह) शालीन काबरा, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू राजीव लंगर और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह शामिल हैं। कमेटी द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई तथ्य, बयान, साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, उसे साझा कर सकता है। कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है, वह 5 जनवरी को जांच समिति के समक्ष पेश हो सकता है।
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