सुनंदा पुष्कर मौत केसः कोर्ट में टली सुनवाई, 27 जुलाई को शशि थरूर पर तय होगा आरोप

सुनंदा पुष्कर जनवरी, 2014 में दिल्ली के एक बड़े होटल के कमरे में मृत मिली थीं। इस मामले में उनके पति शशि थरूर पर कई आरोप लगे थे।

नई दिल्ली। दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोप तय करने का आदेश देने के लिए अब 27 जुलाई तय किया है। कोर्ट ने आज फैसला सुनाने का निर्णय लिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सुनंदा पुष्कर मामले में सुनवाई करते हुए उनके पति शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर कहा कि अब इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी।
दरअसल, सात साल पुराने इस मामले में कोर्ट को यह तय करना है कि शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसानो का केस चलेगा या नहीं। 

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आरोप तय करने का किया था आग्रह

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दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का आग्रह किया था। हालांकि, थरूर के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए दलील दी है कि एसआइटी जांच में उनके मुवक्किल पूरी तरह दोषमुक्त साबित हुए हैं। 

होटल में मृत मिली थी सुनंदा पुष्कर

सुनंदा पुष्कर जनवरी, 2014 में दिल्ली के एक बड़े होटल के कमरे में मृत मिली थीं। इस मामले में उनके पति शशि थरूर पर कई आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्ज किया था। इस मामले में थरूर को जमानत लेनी पड़ी थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जो थरूर के खिलाफ हो। 

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