दिल्ली HC जज यशवंत वर्मा का इलाहाबाद ट्रांसफर कंफर्म, घर में आग लगने के बाद भारी नकदी बरामद का हुआ था खुलासा

Published : Mar 24, 2025, 05:47 PM IST
Supreme Court

सार

Justice Yashwant Verma transfer: दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर। उनके घर में आग लगने के बाद भारी मात्रा में नकदी मिली, सुप्रीम कोर्ट ने की जांच कमेटी गठित। पढ़ें पूरी खबर।

Justice Yashwant Verma transfer: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad HC) में कर दिया है। यह फैसला उनके घर में आग लगने और फायरफाइटर्स को भारी नकदी मिलने के बाद हुआ। कई दिनों से जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर को लेकर असमंजस का दौर अब समाप्त हो चुका है।

ट्रांसफर का हुआ आधिकारिक ऐलान

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। यह फैसला 20 और 24 मार्च को हुई बैठकों के बाद लिया गया। हालांकि, इसके पहले उनके ट्रांसफर को लेकर केवल कयास लगाया जा रहा था लेकिन अब ट्रांसफर कंफर्म हो चुका है।

बार एंड बेंच (Bar and Bench) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉलेजियम के बयान में कहा गया: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की गई है।

जज के घर में आग और बेहिसाब नकदी का खुलासा

14 मार्च की शाम को जस्टिस वर्मा के घर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों (Firefighters) को भारी मात्रा में नकदी मिली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर (Delhi Police Commissioner) ने कथित तौर पर इस घटना का वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (Delhi HC Chief Justice) के साथ साझा किया था। हालांकि, इसके पहले फायर सर्विस चीफ ने किसी भी नकदी मिलने से इनकार किया था।

घटना के समय घर पर नहीं थे जस्टिस वर्मा

घटना के समय जस्टिस यशवंत वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली में नहीं थे। वे उस दिन मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की यात्रा पर थे। घर में केवल उनकी बेटी और वृद्ध मां मौजूद थीं।

CJI ने गठित की जांच कमेटी

भारत के चीफ जस्टिस (CJI) ने 21 मार्च को मामले की आंतरिक जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस घटना पर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी है।

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