सुप्रीम कोर्ट का फैसला: कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलना ही चाहिए, रकम सरकार तय करे

देश में कोरोना संक्रमण के चलते कई परिवारों ने अपनों को खोया। इनके दर्द को बांटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतकों के परिजनों मुआवजे के हकदार हैं। रकम की राशि सरकार तय करे।
 

Asianet News Hindi | Published : Jun 30, 2021 7:45 AM IST / Updated: Jun 30 2021, 01:23 PM IST

नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण ने सारे देश को हिलाकर रखा दिया। कई परिवारों में मातम पसर गया। महामारी के चलते कई परिवारों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई। इस बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। यह कितना हो सकता है, यह सरकार तय करे। बता दें कि देश में अब तक कोरोना से 3.98 लाख लोग जान गंवा चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) पर तल्ख टिप्पणी करते हुए मुआवजा की गाइडलाइन तय करने के निर्देश भी दिए। SC ने कहा कि कोरोना से मौत की स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट को लेकर लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह व्यवस्था सरल होनी चाहिए। SC ने कहा कि फाइनेंस कमिशन ने जो प्रस्ताव दिया है, उसके आधार पर इंश्योरेंस स्कीम तैयार करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NDMA इस संबंध में 6 हफ्तों के भीतर गाइडलाइन जारी करे।

4 लाख मुआवजे की मांग उठाई गई थी
बता दें कि जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने गौरव बंसल बनाम केंद्र सरकार और रीपक कंसल बनाम केंद्र सरकार केस में यह बड़ा फैसला सुनाया है।  याचिका में मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग उठाई गई थी। हालांकि SC ने रकम तय करने का अधिकार सरकार पर छोड़ दिया है।

सरकार ने मुआवजा देने से खड़े किए थे हाथ
इससे पहले की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर कोविड -19 के कारण जान गंवाने वाले हर व्यक्ति को 4 लाख रुपए दिए गए तो एसडीआरएफ की पूरी राशि इसी पर खर्च हो जाएगी। सरकार ने सूचित किया कि 2019-20 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कोविड -19 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1,113.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी की गई है। 

केंद्र ने बताया, कहां है मुआवजे का प्रावधान?
केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 के पीड़ितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है।

भारत में कोविड से कितने लोगों की मौत हुई?
स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड -19 आंकड़ों के अनुसार, महामारी की शुरुआत के बाद से भारत में लगभग 4 लाख लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने कहा, अगर कोविड -19 के कारण जान गंवाने वाले हर व्यक्ति को 4 लाख रुपए दिए गए तो एसडीआरएफ की पूरी राशि इसी पर खर्च हो जाएगी।  सरकार ने कहा है कि कोविड आगे भी रहेगा। इस मामले में राहत और मुआवजे के न्यूनतम मानक अन्य आपदाओं से अलग हैं। बीमा दावों को जिला कलेक्टर निपटा रहे हैं। सरकार ने सूचित किया कि 2019-20 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कोविड -19 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1,113.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी की गई है।

यह भी पढ़ें-'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना पूरे देश में लागू कराने SC सख्त, 31 जुलाई तय की आखिरी समयसीमा
 

Share this article
click me!