सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को दिया बड़ा झटका, अभी जेल में ही रहना होगा, नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। वे लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे।

 

Vivek Kumar | Published : May 22, 2024 12:29 PM IST / Updated: May 22 2024, 06:01 PM IST

नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अब सोरेन लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्हें जेल में ही रहना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में पेशी के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहने के लिए सोरेन की आलोचना की। इसके बाद उनकी ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले लिया। कोर्ट ने अपने फैसले में सोरेन की गिरफ्तारी रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्हें अंतरिम जमानत देने से भी मना कर दिया। दरअसल, सोरेन की ओर से ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ शिकायत की स्वीकृति और एक विशेष अदालत में दायर जमानत आवेदन की लंबित स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इसके चलते कोर्ट ने उनके प्रति सख्त रुख बरता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पारदर्शिता रहना जरूरी है

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही कहा कि कानूनी कार्यवाही में पारदर्शिता रखनी जरूरी है। जज ने कहा, "यह वह तरीका नहीं है जिससे आप तथ्यों का खुलासा किए बिना सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं।" कोर्ट ने पूरी जानकारी दिए बिना सिर्फ कानूनी आधार पर बहस करने के खिलाफ चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आचरण स्वीकार्य नहीं है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने सोरेन से कहा, "आपका आचरण दोष रहित नहीं है। इससे हिरासत में रखे गए व्यक्ति की ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।" बुधवार को मामले की सुनवाई कपिल सिब्बल से स्पष्टीकरण की मांग के साथ हुई। सिब्बल ने बताया कि रांची की एक विशेष कोर्ट में जमानत याचिका पहले ही दायर की गई थी। हाल ही में आवेदन खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, "हमें पहले कुछ स्पष्टीकरणों की आवश्यकता है। आपने हमें जमानत याचिका दायर करने के बारे में नहीं बताया। हमें पारदर्शिता की उम्मीद थी। आपके मुवक्किल को इसके बारे में बताना चाहिए था। महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना स्वीकार्य नहीं है।"

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जमीन घोटाला केस में गिरफ्तार हुए हैं हेमंत सोरेन

बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 600 करोड़ रुपए के जमीन घोटाला मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन 600 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले और इसकी आय के रूप में मिले पैसे के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं।

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