
Sandeshkhali Case: संदेशखाली केस के आरोपी शाहजहां शेख को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी अधिकारियों के हमले से संबंधित केस को सीबीआई के हवाले किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे देने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन एपेक्स कोर्ट ने याचिका पर विचार ही नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणी को हटाया
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस सिस्टम के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी को हटा दिया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि मामले के मुख्य आरोपी शाजहां शेख की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही थी।
दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी पर हमले के केस को सीबीआई को ट्रांफसर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने का भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य पुलिस इस मामले में लुकाछिपी का खेल खेल रही है। उधर, शाहजहां शेखर को बशीरहाट कोर्ट ने चार दिन की सीबीआई कस्टडी दे दी है।
ईडी टीम पर हमला करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप
शेख शाहजहां पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ दंगा करने, घातक हथियार से लैस होकर दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से सभा करनो, हत्या के प्रयास,डकैती, लोकसेवक पर हमला सहित कई केस दर्ज है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि शेख शाहजहां के खिलाफ बीते कुछ हफ्तों में 100 से अधिक शिकायतें मिली है। इन शिकायतों में गैंगरेप के भी आरोप है। जिसके आधार पर उसके खिलाफ सामूहिक बलात्कार सहित कई मामले दर्ज किए गए हैं। शेख का करीबी शिबाप्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं। दरअसल, 5 जनवरी 2024 को राशन घोटाला मामले में शेख शाहजहां के ठिकानेां पर ईडी ने रेड किया था। इसी दौरान भीड़ ने हमला बोल दिया था। तभी से शेख शाहजहां फरार था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने शेख को अरेस्ट किया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया।
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