सुप्रीम कोर्ट से आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली बड़ी राहत, 24 जुलाई तक रह पाएंगे तिहाड़ से बाहर

Published : Jul 10, 2023, 01:19 PM ISTUpdated : Jul 10, 2023, 01:23 PM IST
Satyendar Jain

सार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आप नेता सत्येंद्र जैन (AAP Leader Satyendar Jain) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। जैन 24 जुलाई तक तिहाड़ जेल जाने से बच गए हैं। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की अंतरिम जमानत को 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। ईडी (Enforcement Directorate) ने जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत के चलते जैन 24 जुलाई तक तिहाड़ जेल जाने से बच गए हैं।

जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने सोमवार को सत्येंद्र जैन की जमानत के मामले में सुनवाई की। जैन की ओर से सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी पेश हुए। कोर्ट ने सिंघवी को निर्देश दिया कि वे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को जैन का मेडिकल रिपोर्ट दें। इस दौरान सिंघवी ने कहा कि तीन हॉस्पिटल ने जैन की सर्जरी कराने को कहा है।

26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दिया था अंतरिम जमानत

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत को ध्यान में रखकर 26 मई को सत्येंद्र जैन को जमानत दिया था। बीमार होने के चलते जैन को तिहाड़ जेल से निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कोर्ट ने इस आधार पर जैन को छह सप्ताह की जमानत दी थी कि मरीज को अपने पसंद के प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी खर्च पर खुद का इलाज कराने का अधिकार है।

30 मई 2022 को ईडी ने किया था सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार

गौरतलब है कि ईडी सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। ईडी ने जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। जैन के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। सीबीआई जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में जांच कर रही है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आया तो ईडी ने केस दर्ज किया। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।

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