दिल्ली शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, AAP को अब ये उम्मीद

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

 

Vivek Kumar | Published : Apr 15, 2024 8:29 AM IST / Updated: Apr 15 2024, 02:11 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला केस में सु्प्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिला है। इसके साथ ही उनके तिहाड़ जेल से जल्द बाहर आने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कोर्ट ने इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है। AAP को उम्मीद है कि 29 अप्रैल को उनके पक्ष में फैसला आए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से इस मामले में जवाब मांगा है।

अरविंद केजरीवाल को ईडी (Enforcement Directorate) ने 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 29 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया। इससे पहले 9 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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केजरीवाल की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी
सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो-जजों की पीठ ने सुनवाई की। केजरीवाल की ओर से कोर्ट में सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने कहा, "मैं इस मामले में इस शुक्रवार की तारीख की मांग कर रहा हूं। मामले में चुनिंदा लीक हैं।" इसपर जस्टिस खन्ना ने कहा, “हम आपको कम समय का डेट देंगे, लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं वह संभव नहीं है।”

सिंघवी ने कहा कि "याचिकाकर्ता (केजरीवाल) का नाम ईडी की सूचना रिपोर्ट (ECIR) या आरोपपत्र में नहीं था। इसमें 15 बयान हैं।" उन्होंने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

केजरीवाल को दी गई 14 दिन की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी। कोर्ट ने इसे आगे बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड हमसे छिपाए गए दस्तावेज पर आधारित थी, जिसपर विश्वास नहीं किया जा सकता।

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