दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी है।
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दायर अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाते हुए 1 जून तक के लिए उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को जमानत मिलने जानकारी मिलने के बाद से आप कार्यालय के बाहर खुशी का माहौल है।
केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी है बेल
दिल्ली शराब घोटाले मामले में आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अपील की अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए कहा था कि केजरीवाल की चुनाव प्रचार के लिए मांगी की बेल को लेकर हम विचार कर सकते हैं। पिछले मंगलवार को हुई बेल याचिका की सुनवाई पर ईडी से जवाब मांगने के साथ की क कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी ने किया है बेल का विरोध
अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका का ईडी की ओर से विरोध किया गया है। ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलना कोई मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। केजरीवाल को जमानत देना गलत उदाहरण साबित हो सकता है और सभी आरोपी फिर बेल की अपील करने लगेंगे।
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में संलिप्त होने के आरोप में ईडी की ओर से 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह तिहाड़ जेल में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वह पार्टी और अपना चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं।