
नई दिल्ली। आईआईटी मुंबई में एक SC स्टूडेंट को दाखिला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश जारी किया है। दरअसल, यह छात्र तकनीकी कारण के चलते समय पर फीस नहीं जमा कर पाया था। कोर्ट ने सोमवार को आईआईटी-बंबई (IIT Bombay) में इस अनुसूचित जाति के छात्र के लिए सीट बनाने के आदेश दिए। इसके लिए कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। इस छात्र ने परीक्षा पास की, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण समय पर शुल्क जमा नहीं कर सका।
कोर्ट ने कहा- इस मुद्दे पर कठोर नहीं बनें
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना ने ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) की ओर से पेश वकील से कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कठोर नहीं होना चाहिए। सामाजिक जीवन की वास्तविकताओं और व्यावहारिक कठिनाइयों को समझना चाहिए। कोर्ट ने कहा- छात्र के पास पैसे नहीं थे, उसकी बहन को पैसे ट्रांसफर करने पड़े और कुछ तकनीकी मुद्दे थे। लड़के ने परीक्षा पास कर ली। अगर यह उसकी लापरवाही होती तो हम आपसे नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने समय पर फीस नहीं दिया तो जाहिर है वित्तीय संकट रहा होगा। जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ ने उस स्टूडेंट के लिए सीट देने और दाखिला देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा 48 घंटे में आदेश का पालन करें।
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