सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी राहत, कहा- नहीं दे सकते मतदान प्रतिशत डेटा जारी करने का निर्देश, बताई ये वजह

Published : May 24, 2024, 01:41 PM ISTUpdated : May 24, 2024, 01:43 PM IST
Election Commission of India

सार

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस समय चुनाव आयोग को मतदान प्रतिशत डेटा जारी करने का निर्देश नहीं दे सकते। 

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं। शनिवार को पांचवें चरण का मतदान होने वाला है। इस बीच एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि चुनाव आयोग को प्रत्येक मतदान केंद्र के मतदान का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहत देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने एनजीओ की याचिका सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए इस स्तर पर आवश्यक मैन पावर की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण होगा। मतदान के पांच चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब केवल दो चरण बाकी हैं।

एडीआर ने दायर की थी याचिका

बेंच ने कहा, "हमें जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखना चाहिए। चुनाव के दौरान प्रक्रिया को बीच में बदलकर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए।" याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नाम के एनजीओ द्वारा लगाई गई थी।

17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा था जवाब

17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ की याचिका पर चुनाव आयोग से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था। एडीआर ने अपनी 2019 जनहित याचिका के हिस्से के रूप में एक अंतरिम आवेदन दायर किया था। इसमें लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के समापन के तुरंत बाद सभी मतदान केंद्रों से "फॉर्म 17 सी भाग- I (रिकॉर्ड किए गए वोटों का खाता)" की स्कैन कॉपी अपलोड करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी।

शनिवार को 58 सीटों पर होगी चुनाव

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए शनिवार को मतदान होगा। इस फेज में छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर मतदाता अपने सांसद का चुनाव करेंगे। इसके बाद सातवें चरण के लिए सिर्फ 57 सीटों पर चुनाव होना बाकी रह जाएगा। सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। रिजल्ट 4 जून को आएंगे।

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