आइए हम स्वच्छ हवा में सांस लें, मिठाई पर अपना पैसा खर्च करें...SC ने पटाखों पर प्रतिबंध हटाने से किया इनकार

Published : Oct 20, 2022, 04:30 PM ISTUpdated : Oct 20, 2022, 04:56 PM IST
आइए हम स्वच्छ हवा में सांस लें, मिठाई पर अपना पैसा खर्च करें...SC ने पटाखों पर प्रतिबंध हटाने से किया इनकार

सार

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी की याचिका में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अन्य के त्योहारों के मौसम में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। 

Diwali firecrackers ban: दीवाली पर पटाखों को लेकर होने वाले वायु प्रदूषण से तमाम जिंदगियां तबाह हो रही है। पटाखों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ सुनवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को इनकार कर दिया है। पटाखा प्रतिबंध पर कोर्ट ने कहा कि आइए हम स्वच्छ हवा में सांस लें, मिठाई पर अपना पैसा खर्च करें। कोर्ट ने टिप्पणी के साथ ही प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिवाली मनाने के और भी तरीके हैं, पटाखों पर प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। दरअसल, दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने 10 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की थी पटाखा प्रतिबंध हटाने की मांग

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने बीते 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। दिल्ली सरकार ने राज्य में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण और जनस्वास्थ्य को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन बीजेपी सांसद ने मांग की थी कि पटाखों पर लगा बैन हटाया जाए। बीजेपी सांसद, आप सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट गए थे। तिवारी की याचिका में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अन्य के त्योहारों के मौसम में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है।

पैसों को मिठाई पर खर्च करें, पटाखों पर नहीं...

मनोज तिवारी के वकील, शशांक शेखर झा ने गुरुवार को लंच ब्रेक के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया। लेकिन कोर्ट ने अनुरोध को फिर से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अपना पैसा मिठाई पर खर्च करें ... लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें। 

कोर्ट ने कहा कि हम पटाखों की अनुमति कैसे दे सकते हैं, भले ही वे हरे पटाखे हों? क्या आपने दिल्ली का प्रदूषण देखा है? सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को याचिकाकर्ता मनोज तिवारी को बताया। साथ ही अदालत ने भाजपा सांसद की याचिका को पहले से लंबित कुछ अन्य लोगों के साथ जोड़ दिया।

बीजेपी चाहती है कि पटाखों पर से हटे प्रतिबंध

भारतीय जनता पार्टी, हिंदू समाज की पारंपरिक प्रथा में पटाखों को जलाना मानती है। बीजेपी सांसद ने प्रतिबंध को एक पारंपरिक प्रथा के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया हैं। दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली की आप सरकार पर हमला बोला है क्योंकि पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर हिंदू पटाखे जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, अरविंद केजरीवाल जेल भेजेंगे, लेकिन मंत्री बनने की खुशी में पटाखे जलाएंगे तो उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी! एक ट्वीट में राज कुमार आनंद के कुछ समर्थकों द्वारा उनके मंत्री बनने का जश्न मनाते हुए एक वीडियो साझा किया। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी गैर-प्रदूषणकारी पटाखों के समर्थक रहे हैं और अगले सप्ताह दिवाली से पहले यूपी के अयोध्या में डिजिटल पटाखा प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं।

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