
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने सभी वीवीपैट वेरिफिकेशन की याचिका को भी खारिज कर दिया है।इसके अलावा बैलट पेपर की मांग की याचिका भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से शत-प्रतिशत मिलान करने की मांग को झटका लगा है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में सुनवाई की थी।
ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर अहम फैसला सुनाया है। ईवीएम से किए जाने वाले मतदान का वीवीपैट की पर्चियों से शत प्रतिशत मिलान कराने की मांग पर कोर्ट ने कहा है कि मतदान ईवीएम के जरिए ही होगा। ईवीएम से मतदान की सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान भी नहीं होगा। 45 दिन तक वीवीपैट की पर्चियां सुरक्षित रहेंगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखी जाएंगी।
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सिंबल लोडिंग यूनिट को भी सील करें
कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिंबल लोडिंड यूनिटों को भी सील कर सुरक्षित रखा जाए। यह भी कहा है कि प्रत्याशियों के पास परिणामों की घोषणा के बाद तकनीकी टीम के जरिए ईवीएम को माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच करने का ऑप्शन होगा। इसका प्रयोग चुनाव की घोषणा के सात दिनों के अंदर कर सकेंगे। फिलहाल वीवीपैट वेरिफिकेशन के अंतर्गत लोकभा क्षेत्र की हर सीट पर सिर्फ 5 पोलिंग बूथ पर ईवीएम से मतदान के बाद वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाती है।
13 राज्यों में वोटिंग जारी
लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान जारी है। कुल 13 राज्यों में मतदान किए जा रहे हैं। आज 88 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। मतदान केंद्रों परिसर में किसी भी व्यक्ति को बिना कारण घूमने पर तुरंत हटाया जा रहा है।
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