SC ने Tripura Police को पत्रकार के ट्वीट पर जांच और कार्रवाई से रोका, यूजर निजता उल्लंघन का लगा आरोप

Published : Jan 10, 2022, 08:36 PM IST
SC ने Tripura Police को पत्रकार के ट्वीट पर जांच और कार्रवाई से रोका, यूजर निजता उल्लंघन का लगा आरोप

सार

पिछले साल, उत्तर-पूर्वी राज्य में आगजनी, लूटपाट और हिंसा की घटनाएं देखी गईं, जब बांग्लादेश से रिपोर्टें सामने आईं कि ईशनिंदा के आरोपों पर 'दुर्गा पूजा' के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला किया गया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को त्रिपुरा पुलिस (Tripura Police) को राज्य में कथित सांप्रदायिक हिंसा के बारे में एक पत्रकार के ट्वीट के संबंध में Twitter Inc को दिए गए नोटिस पर कार्रवाई करने से रोक दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और समीउल्लाह शब्बीर खान (Samiullah Shabbir Khan) की याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ टैग किया।

क्या आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने?

पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें। पहले प्रतिवादी (पुलिस अधीक्षक साइबर अपराध (SP Cyber crime) को 22 नवंबर, 2021 को याचिकाकर्ता के संबंध में नोटिस पर कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक अंतरिम निर्देश दिया जाता है।

साइबर सेल ने मांगे थे डिटेल

समीउल्लाह शब्बीर खान की ओर से पेश अधिवक्ता शारुख आलम ने कहा कि त्रिपुरा पुलिस के पुलिस अधीक्षक (साइबर अपराध) सेल द्वारा सीआरपीसी की धारा 91 के तहत ट्विटर इंक को जारी नोटिस में याचिकाकर्ता का ब्राउज़िंग इतिहास, उसका टेलीफोन नंबर और आईपी पता मांगा गया है। साथ ही याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की जांच के लिए ट्वीट को सुरक्षित रखने को कहा है। श्री आलम ने यह जानने की कोशिश की कि कब से सांप्रदायिक हिंसा के बारे में लिखना हिंसा में योगदान देना है। उन्होंने कहा कि पुलिस नोटिस याचिकाकर्ता की निजता का आक्रमण था। Court को उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से धार्मिक स्थलों की हिंसा और तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था और त्रिपुरा पुलिस को टैग किया था।

साइबर सेल ने जारी किया था नोटिस

कोर्ट को बताया गया कि पिछले साल 22 नवंबर को, त्रिपुरा पुलिस के पुलिस अधीक्षक (साइबर अपराध) द्वारा ट्विटर इंक को एक नोटिस किया गया था जिसमें आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का विज्ञापन किया गया था। बताया गया कि ट्विटर अकाउंट की सामग्री को हटाने की मांग की गई जिसके लिंक प्रदान किए गए हैं। 1 अक्टूबर, 2021 से 30 अप्रैल, 2022 तक सामग्री का संरक्षण, यूजर का विवरण, 1 अक्टूबर, 2021 से 7 नवंबर  2021 तक ब्राउज़िंग लॉग और ट्विटर अकाउंट से पंजीकृत मोबाइल नंबर को मांगा गया था।

अपनी याचिका में, श्री खान ने कहा है कि उन्हें ट्विटर से एक नोटिस मिला है जिसमें उन्हें त्रिपुरा पुलिस से संचार और जांच शुरू होने के बारे में सूचित किया गया है।

यह है मामला

पिछले साल 17 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने त्रिपुरा पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यों को कथित रूप से लाने के लिए कठोर यूएपीए प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में एक पत्रकार सहित तीन नागरिक समाज के सदस्यों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लक्षित हिंसा के बारे में पोस्ट किया गया था।

तीन व्यक्तियों, जो एक तथ्य खोज समिति का हिस्सा थे, ने भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि गैरकानूनी गतिविधियों की परिभाषा अस्पष्ट और व्यापक है; इसके अलावा, क़ानून आरोपी को जमानत देना बहुत कठिन बना देता है।

प्राथमिकी ने नागरिक समाज के एक सदस्य के एक ट्वीट पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि "त्रिपुरा जल रहा है"। पिछले साल, उत्तर-पूर्वी राज्य में आगजनी, लूटपाट और हिंसा की घटनाएं देखी गईं, जब बांग्लादेश से रिपोर्टें सामने आईं कि ईशनिंदा के आरोपों पर 'दुर्गा पूजा' के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला किया गया था।

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