बच्चों की अश्लील तस्वीरें देखना और रखना अपराध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के अश्लील वीडियो डाउनलोड करके देखना और रखना पॉक्सो कानून के तहत अपराध है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर तस्वीरें देखने वाले व्यक्ति के दूसरे लाभ के उद्देश्य हैं तो यह पॉक्सो कानून के तहत अपराध होगा. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया.

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बच्चों के अश्लील वीडियो डाउनलोड करके देखना पॉक्सो कानून और आईटी एक्ट के तहत अपराध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों के अश्लील वीडियो मिलने पर पुलिस को सूचित नहीं करना अपराध है.

Latest Videos

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअल एंड एक्सप्लॉइटिव एंड एब्यूज मटीरियल शब्द का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसके लिए जल्द से जल्द अध्यादेश लाने को कहा है.

Share this article
click me!

Latest Videos

फर्स्ट टाइम तिरुपति बालाजी के दरबार पहुंचे Arvind Kejriwal, बताया क्या मांगी खास मन्नत
उज्जैन में हरि-हर मिलन: शिव बोले विष्णु से ‘संभालो अपनी सृष्टि-मैं चला श्मशान’
पनवेल में ISKCON में हुआ ऐसा स्वागत, खुद को रोक नहीं पाए PM Modi
SDM थप्पड़कांड के बाद हर तरफ बवाल, ठप हो गया राजस्थान और नरेश मीणा को घसीटते हुए ले गई पुलिस
Dehradun Car Accident CCTV Video: हादसे से पहले कैमरे में कैद हुई इनोवा | ONGC Chowk