कोरोना का कहर: लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार करे सरकार- सुप्रीम कोर्ट

देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी से बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे लॉकडाउन पर गंभीरता से विचार करें। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3.68 लाख केस सामने आए हैं। 

Asianet News Hindi | Published : May 3, 2021 6:33 AM IST / Updated: May 17 2021, 10:57 AM IST

नई दिल्ली. देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी से बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे लॉकडाउन पर गंभीरता से विचार करें। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3.68 लाख केस सामने आए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा, वे ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाएं, जहां ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावनाएं हों। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार जनहित में लॉकडाउन भी लगा सकती है।

Latest Videos

आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की व्यवस्था करे सरकार 
इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन का असर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन से पहले ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करे। 

पहचान पत्र ना होने पर भर्ती करने से मना नहीं कर सकते अस्पताल
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मरीज को पहचान पत्र न होने पर अस्पताल में भर्ती करने या फिर आवश्यक दवा देने से मना नहीं किया जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: लिया था संज्ञान
कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए स्वत: संज्ञान लिया था। इस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट्ट भी शामिल थे। कोर्ट ने चार मुद्दों वैक्सीन, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी और राज्यों को लॉकडाउन के अधिकार पर केंद्र से जवाब मांगा था। 

ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को दिए अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाए, ताकि अप्रत्याशित स्थिति में इसकी कमी ना हो। जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके।

सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों को परेशान ना करे सरकार
कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा कि सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों को परेशान करने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आदेश की प्रति देश के सभी जिला मजिस्ट्रेट को भेजने का भी आदेश दिया। अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। 

Asianet News का विनम्र अनुरोधः आइए साथ मिलकर कोरोना को हराएं, जिंदगी को जिताएं...। जब भी घर से बाहर निकलें माॅस्क जरूर पहनें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन लगवाएं। हमसब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे और कोविड चेन को तोडेंगे। #ANCares #IndiaFightsCorona

Share this article
click me!

Latest Videos

'कांग्रेस या BJP...' रिजल्ट के बाद किसका साथ देंगे इंजीनियर राशिद? । Jammu Kashmir Election Result
क्या 7 जन्मों का होता है पति-पत्नी का साथ? प्रेमानंद महाराज ने बताई सच्चाई #Shorts
Haryana Election Result: हरियाणा में हुई हार तो कैसे बढ़ेगा BJP पर दबाव, कहां-कहां खड़ी होगी मुश्किल
LIVE: हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 | ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट
विटामिए ए की कमी से हो सकती हैं ये बीमारियां, कैसे करें बचाव #Shorts