दिल्ली में प्रदूषण का कहर: केंद्र को 'सुप्रीम' आदेश, GRAP-4 पूछकर ही हटे

Published : Nov 18, 2024, 12:15 PM ISTUpdated : Nov 18, 2024, 04:50 PM IST
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सार

दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। GRAP-4 लागू करने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने पाबंदियों के पालन पर सख्ती दिखाई है।

Delhi AQI severe plus: दिल्ली में जानलेवा हो रहे प्रदूषण लेवल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखायी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब-तलब करते हुए पूछा कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में तीन दिन की देरी क्यों हुई? आप हमें गाइडलाइन बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जीआरएपी चौथे चरण को हटाने से पहले अनुमति लेने का भी निर्देश दिया।

दिल्ली सरकार कैसे करेगी लागू?

केंद्र सरकार ने जब कोर्ट में बताया कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन गई है तो कोर्ट ने पूछा कि आप बताएं कि दिल्ली सरकार कैसे इसे लागू करेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के स्टेज-4 के नीचे नहीं जाना होगा। भले ही एक्यूआई 300 से नीचे क्यों न आ जाए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने अधिकारियों से पूछा कि एक्यूआई के 300 अंक को पार करने के तीन दिन बाद जीआरएपी 3 क्यों लागू किया गया। जब केंद्र के वकील ने जवाब दिया कि वे इस पर नज़र रख रहे हैं कि एक्यूआई में गिरावट आती है या नहीं तो कोर्ट ने कहा: एक बार जब यह पहुंच जाता है तो इसे लागू करना पड़ता है... स्टेज 3 की प्रयोज्यता में किसी भी तरह देरी कैसे की जा सकती है... आप तीन दिन तक कैसे इंतज़ार कर सकते हैं?

क्या है जीआरएपी-4 के नियम?

  • जीआरएपी-4 दिल्ली में लागू होने के बाद पूरी दिल्ली-एनसीआर में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाएगी। जरूरी सेवाओं पर केवल छूट होगी। यानी एलएनजी या सीएनजी इलेक्ट्रिक या बीएस-6 डीजल ट्रकों की एंट्री होगी।
  • दिल्ली के बाहर से आने वाली एसएलवी गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। जरूरी सेवाएं देने वाली गाड़ियों पर नियम लागू नहीं होगा।
  • कंस्ट्रक्शन और विकास कार्यों पर रोक रहेगी। हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, बिजली, पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे प्रोजेक्ट पर बैन होगा।
  • केवल 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन संचालित होंगी।
  • दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक, निगम या प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होगी।
  • कॉलेज, कमर्शियल एक्टिविटी बंद रहेगी। गाड़ियों के लिए ऑड-ईवन नियम लागू होगा।

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