
Delhi AQI severe plus: दिल्ली में जानलेवा हो रहे प्रदूषण लेवल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखायी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब-तलब करते हुए पूछा कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में तीन दिन की देरी क्यों हुई? आप हमें गाइडलाइन बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जीआरएपी चौथे चरण को हटाने से पहले अनुमति लेने का भी निर्देश दिया।
केंद्र सरकार ने जब कोर्ट में बताया कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन गई है तो कोर्ट ने पूछा कि आप बताएं कि दिल्ली सरकार कैसे इसे लागू करेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के स्टेज-4 के नीचे नहीं जाना होगा। भले ही एक्यूआई 300 से नीचे क्यों न आ जाए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने अधिकारियों से पूछा कि एक्यूआई के 300 अंक को पार करने के तीन दिन बाद जीआरएपी 3 क्यों लागू किया गया। जब केंद्र के वकील ने जवाब दिया कि वे इस पर नज़र रख रहे हैं कि एक्यूआई में गिरावट आती है या नहीं तो कोर्ट ने कहा: एक बार जब यह पहुंच जाता है तो इसे लागू करना पड़ता है... स्टेज 3 की प्रयोज्यता में किसी भी तरह देरी कैसे की जा सकती है... आप तीन दिन तक कैसे इंतज़ार कर सकते हैं?
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