नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को अगले आदेश तक राज्य के सभी जिलों में 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षाओं की अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं करने का आदेश दिया है। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कर्नाटक के विभिन्न जिलों में आयोजित अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, "आप छात्रों का शोषण क्यों कर रहे हैं? इस तरह का व्यवहार न करें। अहंकार छोड़ें। अगर छात्रों की भलाई की चिंता है तो सरकार अच्छे स्कूल खोले।"
राज्य सरकार की ओर से देवदत्त कामत ने बहस की। न्यायालय ने कहा कि देश के किसी भी राज्य ने ऐसा तरीका नहीं अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने अगले चार हफ्तों में तथ्यों पर रिपोर्ट देने को कहा है।
उत्तर कर्नाटक के सात जिलों में बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी। बाकी जिलों में बिना सार्वजनिक सूचना के परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल आठ लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। बोर्ड परीक्षा विवाद के बाद, सरकार ने उत्तर कर्नाटक के सात जिलों के परिणाम रोक दिए थे। सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए।