
Jammu Kashmir Special Status. जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने की वैधता के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई व्यवस्था थी। सीजेआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई आतंरिक संप्रभुता नहीं है। सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 हटाने के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इतने समय के बाद वैधता पर बहस प्रासंगिक नहीं है। कहा कि तीन जजों के अलग-अलग फैसले हैं। सीजेआई ने कहा कि राजय की तरफ से केंद्र के हर फैसला चुनौती के अधीन नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऐतिहासिक फैसला
इस मामले में सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दायर की गई हैं। सरकार और याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपने-अपने तर्क दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने इस मामले में गहरी समीक्षा की है और सोमवार को फैसला आया। यह ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है।
370 खत्म करना सही या गलत- 10 बड़ी बातें
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