जमानत के बाद दोषियों को रिहा करने में की जा रही देरी, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में 16 जुलाई को सुबह साढ़े दस बजे इस सिविल केस की फ्रेश केस के रूप में सुनवाई होगी।

नई दिल्ली। जमानत मिलने के बाद भी दोषियों को जेल से रिहा नहीं करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कल सुनवाई के लिए केस की लिस्टिंग की है। 

दरअसल, कोर्ट के संज्ञान में आया है कि जमानत देने के बाद भी जेलों से आरोपियों की रिहाई में जानबूझकर देरी की जाती है। कोर्ट ने ऐसे मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए सुनवाई का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में 16 जुलाई को सुबह साढ़े दस बजे इस सिविल केस की फ्रेश केस के रूप में सुनवाई होगी। डबल बेंच में मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस एएस बोपन्ना भी हैं। 

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