स्वाति मालीवाल केस: बिभव कुमार को चार दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी, तीस हजारी कोर्ट ने 28 मई तक की दी कस्टडी

बिभव कुमार पर आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट की थी।

Swati Maliwal assault case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिभव कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस हैं। बिभव कुमार पर आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बिभव कुमार को 18 मई को अरेस्ट किया था।

अरेस्ट के बाद दूसरी बार रिमांड बढ़ा

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बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को अरेस्ट किया था। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। शुक्रवार को हिरासत की मियाद खत्म होने के पहले ही पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने चार दिनों की रिमांड को बढ़ा दी। हालांकि, अरेस्ट के पहले ही बिभव कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन इस पर फैसला आने के पहले की पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। इसलिए अग्रिम जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी।

13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में मारपीट

स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को दर्ज कराए एफआईआर में बताया कि 13 मई को वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास गई थीं। वह मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार कर रहीं थीं कि मुख्यमंत्री के पीएस बिभव कुमार आए और उनको मारने-पीटने लगे। बिभव कुमार की मारपीट के दौरान स्वाति मालीवाल चिल्लाती-चीखती रहीं लेकिन कोई मदद को न आया। करीब तीन दिनों की चुप्पी के बाद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को अरेस्ट कर लिया था। 23 मई को स्वाति मालीवाल ने एक इंटरव्यू में यह आशंका जताई कि संभव है बिभव कुमार किसी के इशारे पर यह मारपीट किया है। उन्होंने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में क्लीन चिट नहीं दे रही हैं। पढ़िए पूरा इंटरव्यू...क्या हुआ था अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में 13 मई को…

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