
Mumbai terror attack Tahawwur Rana: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को इस महीने अपने भाई से तीन फोन कॉल करने की अनुमति दी है ताकि वह अपनी कानूनी रक्षा के लिए वकील नियुक्ति पर चर्चा कर सके। यह फोन कॉल वह हिंदी या अंग्रेजी में कर सकेगा। साथ ही उसके कॉल की रिकॉर्डिंग होगी। यह रिकॉर्डिंग किसी अधिकारी की मौजूदगी में की जाएगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) चंदर जीत सिंह ने बुधवार को आदेश देते हुए कहा कि आरोपी तहव्वुर राणा इस महीने अपने भाई को तीन फोन कॉल कर सकता है। यह फोन कॉल उसे अपने वकील के लिए करनी है। उन्होंने अपने आदेश में बताया कि ये कॉल हिंदी या अंग्रेजी में होंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे और एक वरिष्ठ जेल अधिकारी की मौजूदगी में ही किए जाएंगे। साथ ही अदालत ने राणा की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक बढ़ा दी।
राणा के वकील पियूष सचदेव ने आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र के दस्तावेज़ों की जांच के लिए और समय मांगा। NIA ने 9 जुलाई को राणा के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की थी, जिसमें गिरफ्तारी और जब्ती मेमो सहित अन्य प्रक्रियात्मक दस्तावेज़ शामिल हैं।
पहली अगस्त को कोर्ट ने राणा की नियमित फोन कॉल सुविधा वाली अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि, जून में उसे परिवार को एक कॉल करने की अनुमति मिली थी। ये कॉल भी जेल नियमों के तहत और तिहाड़ जेल के वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में हुई थी।
NIA ने कोर्ट को बताया था कि पूछताछ के दौरान राणा से 26/11 हमले से जुड़े ठोस सबूतों पर सामना कराया गया। एजेंसी के अनुसार, वह सहयोग नहीं कर रहा और जवाब टाल रहा था इसलिए आगे की हिरासत ज़रूरी थी। हाल ही में NIA ने उसके वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल भी लिए।
राणा को अप्रैल 2024 में अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था। लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए इस हमले में 170 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे। NIA ने मुख्य आरोप पत्र दिसंबर 2011 में दायर किया था।