AIADMK में बवाल: पलानीस्वामी के महासचिव बनने से लेकर पन्नीरसेल्वम के निष्कासन तक की कहानी

तमिलनाडु में एआईडीएमके में गुटबाजी सड़क पर आ चुकी है। पलानीस्वामी गुट पार्टी पर पूरा होल्ड बना चुका है। पार्टी में ड्युअल लीडरशिप को खत्म किए जाने के साथ कोआर्डिनेटर और ज्वाइंट कोआर्डिनेटर पद को खत्म कर दिया गया है। पन्नीरसेल्वम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। 

Dheerendra Gopal | Published : Jul 11, 2022 11:29 AM IST / Updated: Jul 11 2022, 05:18 PM IST

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों में अंतर्कलह कथाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तमिलनाडु के एआईएडीएमके का कलह खुलकर सामने आ गया है। (AIADMK) में दोहरे नेतृत्‍व मॉडल (dual-leadership model) को खत्‍म करते हुए ईपीएस के नाम से लोकप्रिय ईके पलानीस्‍वामी को सोमवार को पार्टी का अंतरिम महासचिव नियुक्‍त किया गया है। यही नहीं ओ पन्‍नीरसेल्‍वम (ओपीएम) को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्‍कासित कर दिया गया है।

कोआर्डिनेटर व ज्वाइंट कोआर्डिनेटर पद समाप्त

अन्नाद्रमुक जनरल काउंसिल ने ओ पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी को कोआर्डिनेटर और ज्वाइंट कोआर्डिनेटर से हटाने के साथ इन पदों को खत्म कर दिया है। काउंसिल का मानना है कि पार्टी कैडर के बीच निर्णय लेने में कठिनाई और असंतोष की वजह से यह किया गया है। इसी के साथ 2,500 से अधिक सदस्यों वाली जनरल काउंसिल ने एडप्पादी के पलानीस्वामी को पार्टी को एक सर्वोच्च नेता के रूप में चलाने का अधिकार दिया।

ओपीएस का हुआ निष्कासन

ईपीएस और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ओपीएस पर डीएमके शासन का पक्ष लेने और अन्नाद्रमुक को कमजोर करने के लिए काम करने का आरोप लगाया। निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए ओ पनीरसेल्वम ने कहा कि उन्हें 1.5 करोड़ पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा समन्वयक के रूप में चुना गया था और न तो ईपीएस और न ही किसी अन्य नेता को उन्हें निष्कासित करने का अधिकार था। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा।

दस साल की प्राथमिक सदस्यता वाला ही लड़ेगा चुनाव

पार्टी ने औपचारिक रूप से महासचिव का चुनाव करने के लिए 4 महीने में संगठनात्मक चुनाव कराने का संकल्प लिया। इसने कई सब रूल्स में संशोधन किया है, जिसमें शीर्ष पार्टी की स्थिति के लिए लड़ने के लिए नए मानदंड शामिल हैं। नियमों में से एक कहता है कि पार्टी की 10 साल की प्राथमिक सदस्यता वाला व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है।

मद्रास हाईकोर्ट की अनुमति पर हुई मीटिंग

मद्रास उच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद सोमवार की सुबह जनरल काउंसिल की मीटिंग शुरू हुई। अदालत ने ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एडप्पादी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट द्वारा बुलाई गई बैठक पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

मीटिंग में पहले भिडें दोनों पक्ष

इससे पहले सोमवार को दोनों गुटों के समर्थकों को उच्च न्यायालय के फैसले से पहले चेन्नई में पार्टी कार्यालय के बाहर एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते और वाहनों को नुकसान पहुंचाते हुए कैमरे में देखा गया। तमिलनाडु के राजस्व विभाग ने झड़पों के मद्देनजर पार्टी मुख्यालय को सील कर दिया है।

जयललिता की मृत्यु के बाद पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं

ओपीएस खेमे ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि कानून के अनुसार केवल समन्वयक और संयुक्त समन्वयक ही बैठक बुला सकते हैं। और नवनियुक्त प्रेसीडियम अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई यह बैठक तकनीकी रूप से अवैध है। हालांकि, टीम ईपीएस ने तर्क दिया कि दोहरी नेतृत्व अब लागू नहीं है क्योंकि 23 जून को हुई पिछली बैठक ने दोनों नेताओं के चुनाव की पुष्टि नहीं की थी, और इसलिए बैठक बुलाने वाले प्रेसीडियम के अध्यक्ष और आमंत्रण भेजने वाले पदाधिकारी कानूनी हैं।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने टीम ईपीएस को कानून के अनुसार बैठक बुलाने की अनुमति दी। जबकि ईपीएस विलक्षण नेतृत्व चाहता था, ओपीएस वर्तमान दोहरे नेतृत्व मॉडल को जारी रखना चाहता था।
दिसंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु के बाद पांच साल पहले अपनाए गए एक समझौते के अनुसार दोनों नेता दोहरे नेतृत्व मॉडल के तहत काम कर रहे थे।

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