रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि 2 हजार रुपए के नोट बदलने के लिए किसी खास फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए पहचान पत्र भी नहीं दिखाना होगा।
नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि 2 हजार रुपए के नोट बदलने के लिए किसी खास फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए पहचान पत्र भी नहीं दिखाना होगा। अगर अपने खाते में पैसे जमा करना हो तो पहले की तरह विड्रॉल फॉर्म भरना होगा।
एसबीआई ने अपने सभी ब्रांचों को दो हजार रुपए के नोट बदलने के लिए जरूरी व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि नोट बदलने आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसका ध्यान रखा जाए। बैंककर्मियों से कहा गया है कि वे पैसे बदलने आए लोगों का सहयोग करें।
30 सितंबर तक लोग बदल सकते हैं 2 हजार के नोट
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को घोषणा किया था कि दो हजार रुपए के सभी नोट को प्रचलन से वापस लिया जा रहा है। 30 सितंबर के बाद ये नोट नहीं चलेंगे। जिन लोगों के पास दो हजार रुपए के नोट हैं वे इससे पहले इन्हें बैंक जाकर बदल सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। नोट बदलने का काम 23 मई से शुरू होगा।
एक बार में बदले जा सकेंगे दो हजार के 10 नोट
रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से लोगों को दो हजार रुपए के नोट बदलने और जमा करने की सुविधा देने के लिए कहा है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वे लोगों को दो हजार रुपए के नोट नहीं दें। रिजर्व बैंक ने यह नहीं बताया है कि बैंक अकाउंट में दो हजार रुपए के नोट जमा करने की सीमा क्या है। लोग जिनती चाहें दो हजार के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अगर नोट बदलना हो तो एक बार में सिर्फ 10 नोट बदले जा सकेंगे।
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