3 घंटे लेट हुई ट्रेन तो पैसेंजर ने ठोंक दिया केस, 3 साल बाद मिल गया न्याय

जबलपुर के एक वकील ने 3 घंटे लेट ट्रेन के लिए उपभोक्ता मंच का दरवाज़ा खटखटाया और 7 हज़ार रुपये का मुआवज़ा जीता। यह मामला यात्रियों के अधिकारों के लिए एक मिसाल बन गया है।

rohan salodkar | Published : Oct 14, 2024 6:08 AM IST

भारतीय रेलगाड़ियों का लेट आना कोई नई बात नहीं है। आधा घंटा, एक घंटा लेट होना आम बात है। इसी वजह से लोग ज़रूरी काम के लिए रेल से सफ़र करने से बचते हैं। दो-तीन घंटे ट्रेन लेट आने से कई बार हमारा काम बिगड़ जाता है। लेकिन एक वकील ने इसे गंभीरता से लिया। ट्रेन तीन घंटे लेट आने पर उन्होंने उपभोक्ता मंच का दरवाज़ा खटखटाया। तीन साल बाद आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला। लेकिन उपभोक्ता मंच द्वारा दिया गया मुआवज़ा हैरान करने वाला है।

जबलपुर निवासी अरुण कुमार जैन, 11 मार्च, 2022 को जबलपुर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के लिए एक स्पेशल ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ट्रेन का समय दोपहर 3.30 बजे था। इसे 12 मार्च की सुबह 4 बजकर 10 मिनट पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुँचना था। लेकिन ट्रेन लगभग 3 घंटे देरी से पहुँची। इससे अरुण अपना अगला कनेक्शन मिस कर गए। रेलवे की इस देरी को गंभीरता से लेते हुए अरुण कुमार जैन ने उपभोक्ता मंच से संपर्क किया। लगभग तीन साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अरुण कुमार को अब न्याय मिला है।

Latest Videos

किसी भी समस्या से बचने के लिए, अरुण कुमार ने एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन के बीच लगभग तीन घंटे का अंतर रखकर ट्रेन टिकट बुक किया था। लेकिन पहली ट्रेन के 3 घंटे लेट आने से उनका पूरा प्लान बिगड़ गया। उन्होंने इसके लिए रेलवे विभाग की लापरवाही को ज़िम्मेदार ठहराया। 

मामले में रेलवे विभाग ने भी अपना पक्ष रखा। लेकिन कोई उचित दस्तावेज़ पेश नहीं कर सका। तीन साल बाद उपभोक्ता मंच ने रेलवे विभाग को दोषी पाया। मंच ने रेलवे पर 7 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें टिकट रिफंड के 803.60 रुपये शामिल हैं। मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये, और केस की सुनवाई का खर्च 2,000 रुपये देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, 45 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि वकील को देने का निर्देश रेलवे विभाग को दिया गया है। 9% सालाना ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यह मामला यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 

शिकायत कैसे करें? : लैपटॉप या फ़ोन पर https://railmadad या indianrailways.gov.in/madad/final/home.jsp पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ट्रेनों से जुड़ी शिकायत दर्ज करने के लिए, ट्रेन शिकायत विकल्प पर क्लिक करें। अपना फ़ोन नंबर दर्ज करें और ओटीपी प्राप्त करें। प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। फिर पीएनआर नंबर और शिकायत का प्रकार दर्ज करें। उप-प्रकार चुनें और घटना की तारीख दर्ज करें। शिकायत से संबंधित फ़ोटो या वीडियो अपलोड करें। शिकायत का संक्षिप्त विवरण लिखें। फिर उसे सबमिट करें।

Share this article
click me!

Latest Videos

Baba Siddiqui Murder: किस गैंग का हाथ, कौन थे शूटर? कब बनाया गया बाबा सिद्दीकी को निशाना
52 जासूसी उपग्रहों से चीन और पाकिस्तान  के चप्पे-चप्पे पर नजर रखेगा भारत
घर लाया गया Baba Siddique का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए लगा लोगों का तांता
2013 का वो किस्सा जब Baba Siddique को जान गया था पूरा देश, वजह थे 2 खान । Salman Khan ।Shahrukh khan
कौन-कौन सी हैं वो 7 कंपनियां जिन्हें Ratan Tata ने जीरो से बना दिया हीरो