TRS विधायक खरीद मामले की जांच SIT ही करेगी, तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग को किया खारिज

Published : Nov 15, 2022, 09:39 PM ISTUpdated : Nov 15, 2022, 09:45 PM IST
TRS विधायक खरीद मामले की जांच SIT ही करेगी, तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग को किया खारिज

सार

विधायक खरीद केस में टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने एफआईआर दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनसे तथा कई साथी विधायकों से कथित तौर पर संपर्क किया गया था। टीआरएस छोड़ने के लिए प्रत्येक विधायक को 100 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी। साथ ही यह कहा गया था कि सभी को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना होगा।

TRS MLAs poaching: तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस विधायकों को पार्टी तोड़ने की डील मामले में एसआईटी जांच जारी रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने विधायक खरीद केस में एसआईटी गठन कर जांच का आदेश दिया था। लेकिन बीजेपी ने एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए सीबीआई जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मांग को ठुकराते हुए एसआईटी को जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान किसी तरह से गैरजिम्मेदाराना कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 

हाईकोर्ट ने एसआईटी चीफ को दिए निर्देश

मामले का निस्तारण मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति सी वी भास्कर रेड्डी की खंडपीठ ने किया। बेंच ने कहा कि यह एसआईटी के प्रमुख सीवी आनंद (हैदराबाद पुलिस आयुक्त) की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इसका ईमानदारी से पालन हो। 

राज्य सरकार ने किया था एसआईटी गठित

सत्ताधारी टीआरएस पार्टी के विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले में एक विधायक ने एफआईआर दर्ज कराया है। मामला तूल पकड़ने के बाद केसीआर सरकार ने 9 नवम्बर को सात सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। स्पेशल एसआईटी को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। एसआईटी को लीड हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद कर रहे हैं। जबकि रेमा राजेश्वरी-एसपी नलगोंडा, कलमेश्वर शिंगेनावर-डीसीपी क्राइम साइबराबाद और आर जगदीश्वर रेड्डी-डीसीपी, शमशाबाद आदि शामिल हैं।

पायलट रोहित रेड्डी ने दर्ज कराया था केस

विधायक खरीद केस में टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने एफआईआर दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनसे तथा कई साथी विधायकों से कथित तौर पर संपर्क किया गया था। टीआरएस छोड़ने के लिए प्रत्येक विधायक को 100 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी। साथ ही यह कहा गया था कि सभी को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना होगा। विधायक के अनुसार, दो आरोपी बीजेपी से संबंधित हैं। विधायक ने बताया कि अगर वह ऑफर स्वीकार नहीं करते हैं तो ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियों की जांच का सामना करेंगे। पायलट रोहित रेड्डी की तहरीर पर तेलंगाना पुलिस ने केस दर्ज कर चार लोगों को अरेस्ट किया था। अरेस्ट लोगों में रामचंद्र भारती उर्फ ​​सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी शामिल हैं। 

केसीआर ने जारी किया डील का वीडियो फुटेज

मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने डील का वीडियो फुटेज जारी कर यह आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के विधायकों को बीजेपी द्वारा तोड़ने की साजिश रची गई थी लेकिन ऑपरेशन लोटस को विफल कर दिया गया है। टीआरएस ने बताया कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए फोन कॉल डेटा को हाईकोर्ट को सौंप दिया गया है। इसके अलावा 3 घंटे की अवधि का बिना संपादित वीडियो भी हाईकोर्ट को दिया गया है। साथ ही एडिटेड एक घंटे का वीडियो भी मीडिया को दिया गया है। पढ़िए पूरी खबर...

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