ट्विशा शर्मा केस: AIIMS ने CBI को सौंपी फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट

Published : Jul 12, 2026, 10:30 AM IST
AIIMS Delhi (File photo/ANI)

सार

ट्विशा शर्मा मौत मामले में AIIMS मेडिकल बोर्ड ने CBI को अपनी फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट सौंप दी है. इसमें फांसी के लिए इस्तेमाल लिगेचर सामग्री से जुड़ा फोरेंसिक विवाद सुलझाया गया है. रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के निर्देश पर दिया गया है.

नई दिल्ली [भारत], 12 जुलाई (ANI): ट्विशा शर्मा मौत मामले में कोर्ट के आदेश पर दूसरा पोस्टमार्टम करने वाले एम्स मेडिकल बोर्ड ने अपनी अंतिम फोरेंसिक राय एक सीलबंद लिफाफे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है. इस रिपोर्ट में फांसी के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल की गई लिगेचर सामग्री, जिसमें धातु की रिंग वाली एक जिमनास्टिक बेल्ट भी शामिल है, को लेकर एक प्रमुख फोरेंसिक विवाद को सुलझाया गया है.

मुख्य फोरेंसिक विवाद यह था कि क्या धातु की रिंग वाली जिमनास्टिक बेल्ट, जिसका कथित तौर पर फांसी के लिए इस्तेमाल किया गया था, वास्तविक लिगेचर थी और क्या यह ट्विशा शर्मा की गर्दन पर लगी चोटों से मेल खाती है. पहला पोस्टमार्टम यह स्थापित नहीं कर सका क्योंकि ऑटोप्सी के दौरान कथित लिगेचर सामग्री मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं की गई थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड द्वारा दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया.

सूत्रों ने कहा कि प्रयोगशाला और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच ने लिगेचर सामग्री पर त्वचा के ऊतकों की मौजूदगी की पुष्टि की है, जिससे यह स्थापित हो गया है कि यह चोट के पैटर्न से मेल खाता है. हालांकि, बोर्ड की अंतिम राय गोपनीय बनी हुई है क्योंकि इसे अदालत के निर्देशों के अनुपालन में एक सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंपा गया है.

हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ दूसरा पोस्टमार्टम

जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 22 मई के अपने आदेश, रिट याचिका संख्या 19119/2026 में, ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया था. अदालत के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, एम्स नई दिल्ली के निदेशक ने फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों को मिलाकर पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया.

बोर्ड ने 24 मई को दूसरा पोस्टमार्टम किया और घटनास्थल का भी दौरा किया. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि रिपोर्ट जांच एजेंसी को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपी जाए. आदेश के अनुपालन में, मेडिकल बोर्ड ने 10 जुलाई को अपनी 11-पेज की मेडिकल राय जांच के लिए एक सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंप दी, और इसकी सूचना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दी गई.

हर एंगल से हुई मामले की जांच

एम्स में फोरेंसिक मेडिसिन के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने हाई कोर्ट के निर्देशों और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर निष्कर्षों का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा कि बोर्ड ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मामले के हर पहलू की जांच की. डॉ. गुप्ता ने कहा, "मेडिकल बोर्ड ने लगभग एक महीने तक सभी संभावित कोणों से मामले पर बहुत बारीकी से विचार-विमर्श किया, सभी उपलब्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स को ध्यान में रखा और वैज्ञानिक औचित्य के साथ एक विस्तृत राय दी है. यह सीबीआई और न्यायपालिका के लिए सत्य और न्याय के हित में एक बिल्कुल स्पष्ट राय है."

उन्होंने आगे विस्तार से बताने से इनकार कर दिया और कहा कि रिपोर्ट अदालत के निर्देशों के अनुपालन में सीबीआई को एक सीलबंद लिफाफे में सौंप दी गई है. फॉरवर्डिंग लेटर के अनुसार, एम्स बोर्ड ने सीलबंद रिपोर्ट सीबीआई जांच अधिकारी को सौंप दी, जबकि दूसरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी जांच एजेंसी के पास है.

क्या है पूरा मामला?

सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा इस साल की शुरुआत में भोपाल में अपने ससुराल में लटकी हुई पाई गई थीं. शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम में चूक का आरोप लगाते हुए, उनके परिवार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने एम्स दिल्ली द्वारा दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया और बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी. एम्स की राय से सीबीआई की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण फोरेंसिक सबूत मिलने की उम्मीद है. (एएनआई)

(Except for the headline, this story has not been edited by Asianetnews Editorial staff and is published from a syndicated feed.)

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, नकली पनीर-चीज़ की बिक्री-उत्पादन पर लगाई रोक
Delhi News: स्वास्थ्य सचिव पर खरीद में गड़बड़ी का आरोप, मंत्री पंकज सिंह ने मांगा जवाब