
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को UCC (Uniform Civil Code) बिल पेश किया गया। अगर विधेयक पास होता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
असम और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा सरकार वाले कई राज्यों में भी इसी तरह के कानून लागू करने को लेकर रुचि व्यक्त की गई है। गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से ही समान नागरिक संहिता लागू है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज का दिन देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए विशेष है।
सभी नागरिकों पर लागू होगा एक जैसा कानून
UCC में भारत के सभी नागरिकों पर एक जैसे कानून लागू करने की बात की गई है चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना और अन्य व्यक्तिगत मामले शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा में जिस बिल को पेश किया गया है उसमें बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। लीव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
बेटे-बेटी को मिलेगा संपत्ति का बराबर हिस्सा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नए बिल में सभी को गोद लेने का अधिकार दिया गया है। माता-पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी को बराबर हिस्सा पाने का अधिकार होगा। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में UCC लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक परिवार में सदस्यों के लिए अलग-अलग नियम नहीं होते। इसी तरह देश को दो नियमों से नहीं चलाया जा सकता।
भाजपा ने चुनाव में किया था UCC लागू करने का वादा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल UCC कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी में समाज के सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व था। कमेटी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके लिए करीब 2 लाख लोगों से बात की गई।
2022 में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में UCC बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनी तो राज्य में UCC लागू किया जाएगा। चुनाव में जीत मिलने के बाद भाजपा ने अपने वादे के अनुसार UCC लागू करने की दिशा में काम किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी को उम्मीद है कि कई राज्य उत्तराखंड के उदाहरण का अनुसरण करेंगे और यूसीसी लागू करने के लिए राज्य के टेम्पलेट का उपयोग करेंगे।
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