उत्तर प्रदेश: अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को मिली उम्रकैद की सजा, 31 साल 10 महीने बाद मिला न्याय

वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को अवधेश राय हत्याकांड (Awadhesh Rai murder case) में आजीवन कारावास की सजा दी है। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या की गई थी।

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा मिली है। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या की गई थी। उन्हें उनके घर के बाहर ही गोली मार दी गई थी। 31 साल 10 महीने बाद मुख्तार को सजा मिली है। 302 के मामले में कोर्ट ने उनपर 1 लाख रुपए और एक अन्य धारा में 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 

अजय राय ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी

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अवधेश राय के भाई अजय राय ने कोर्ट के फैसले पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमलोग करीब 32 साल से न्याय के लिए लड़ रहे थे। हमने 32 साल इस फैसले का इंतजार किया है। अगर वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम वहां भी डटकर लड़ेंगे।

घर के सामने हुई थी अवधेश राय की हत्या

मुख्तार अंसारी को सजा सुनाए जाने को ध्यान में रखते हुए वाराणसी कोर्ट और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही शहर के संवेदनशील स्थानों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। 2 अगस्त 1991 को पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या उनके घर के सामने हुई थी। इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी, भीम सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलीम के खिलाफ FIR कराया था।

हत्या के प्रयास की साजिश मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने किया था बरी 

17 मई को गाजीपुर के MP/MLA कोर्ट ने मुख्तार को हत्या के प्रयास की साजिश रचने के एक मामले में बरी कर दिया था। यह मामला उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद जिले का है। 2009 में मीर हसन ने IPC की धारा 120बी के तहत अंसारी पर हत्या के प्रयास की साजिश रचने का केस दर्ज कराया था। IPC की धारा 307 के तहत अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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