Uttarakhand UCC: आज उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पेश हुआ UCC बिल, जानें लागू होने के बाद क्या आएगा बदलाव?

आज हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये समझने में आसानी हो की उत्तराखंड में UCC के लागू होने से किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे।

यूसीसी। उत्तराखंड विधानसभा में आज (6 फरवरी) को समान नागरिक संहिता (UCC) पर कानून पेश हो चुका है। इस फैसले पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि प्रस्तावित UCC न केवल सभी वर्गों की भलाई के लिए होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास' के दृष्टिकोण के अनुरूप भी होगा।

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में सरकार द्वारा नियुक्त पैनल ने कई सिफारिशों वाली चार-खंड, 749 पेज की रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है। पैनल ने 2.33 लाख लिखित फीडबैक ऑनलाइन एकत्र किए और 70 से अधिक सार्वजनिक मंचों का आयोजन किया। इन बैठकों के दौरान, पैनल के सदस्यों ने मसौदा तैयार करने में मदद के लिए लगभग 60,000 लोगों से बातचीत की। आइए आज हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये समझने में आसानी हो की UCC के लागू होने से किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा।

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उत्तराखंड में UCC होने पर क्या होगा?

UCC के लागू होने के बाद भी नहीं बदलेगी कुछ चीजें

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